क्या नाबालिग के खिलाफ अपराध के बारे में पुलिस को उचित समय के भीतर सूचित न करने पर डॉक्टरों पर POCSO Act की धारा 19(1) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है? केरल हाईकोर्ट ने जवाब दिया
केरल हाईकोर्ट ने माना कि POCSO Act की धारा 19 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उचित समय के भीतर पुलिस को सूचित करना होगा यदि उन्हें आशंका है कि किसी नाबालिग के खिलाफ अपराध किया गया। इसने माना कि किसी व्यक्ति पर तभी मुकदमा चलाया जाएगा, जब वह जानबूझकर पुलिस को अपराध की सूचना देने में चूक करता है।
इस मामले में याचिकाकर्ता, जो डॉक्टर है, उसको विशेष किशोर न्याय पुलिस या स्थानीय पुलिस को POCSO Act की धारा 19 (1) के तहत नाबालिग के खिलाफ किए गए अपराध के बारे में सूचित करने में विफल रहने पर दूसरे आरोपी के रूप में खड़ा किया गया था, जबकि उसे अपराध किए जाने की आशंका थी।
जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसी घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
इसलिए डॉक्टरों को ऐसी घटनाओं की पुलिस को सूचित करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
इस मामले में एक डॉक्टर के कर्तव्यों को देखते हुए डॉक्टर ने नाबालिग लड़की के गर्भवती होने की जानकारी अपने ज्ञान के समय से 7.15 घंटे की अवधि के भीतर नहीं दी जब तक पुलिस अस्पताल पहुंची और जल्द ही अपराध दर्ज किया गया। ऐसे मामले में क्या डॉक्टर पर आपराधिक दोष लगाया जा सकता है यह प्रासंगिक प्रश्न है? उक्त प्रश्न का उत्तर है निश्चित रूप से नहीं क्योंकि उसे पुलिस को मामले की सूचना देने के लिए उचित समय नहीं मिला।”
वर्तमान मामले में 17 वर्षीय नाबालिग को उसके पिता द्वारा गर्भपात के लिए मंगलापुरम के अस्पताल में ले जाया गया, जो गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार था। आरोप है कि याचिकाकर्ता के डॉक्टर (दूसरे आरोपी) को उसकी स्कैन रिपोर्ट से उसकी गर्भावस्था के बारे में पता था। आरोप है कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और तीसरे आरोपी द्वारा गर्भपात करने के लिए उसकी योनि में गोली डाल दी गई।
आरोप है कि याचिकाकर्ता को गर्भावस्था के बारे में पता होने के बावजूद भी उसने पुलिस को सूचित नहीं किया और POCSO Act की धारा 19 (1) के तहत अपराध किया।
अधिनियम की धारा 19 (1) की व्याख्या करते हुए न्यायालय ने कहा,
"जब कोई व्यक्ति नोटिस करता है कि POCSO Act के तहत कोई अपराध किया गया और उचित समय के भीतर इसकी सूचना देने में विफल रहता है तो निश्चित रूप से उसने POCSO Act की धारा 19 (1) के तहत दंडनीय अपराध किया है।"
मामले के तथ्यों में न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने पुलिस को सूचित किया और अगले दिन पुलिस अस्पताल पहुंची और अपराध दर्ज किया। न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर कोई चूक की या पुलिस को सूचित करने में विफल रहा, क्योंकि वे 7.15 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचे जबकि पीड़िता अस्पताल में ही थी।
न्यायालय ने कहा,
“मेरे विचार में POCSO Act के तहत अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करने में विफल रहने और POCSO Act की धारा 19(1) के तहत दंडनीय अपराध के रूप में रिपोर्ट करने में चूक करने के लिए किसी व्यक्ति पर आपराधिक दोष तय करने के लिए रिकॉर्ड से जानबूझकर की गई चूक को इकट्ठा किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों की जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना है और वे तत्काल मेडिकल की आवश्यकता वाले अन्य रोगियों के साथ व्यस्त हो सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसी घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचित करने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने इस प्रकार स्पष्ट किया,
“मेरे विचार में यदि सूचना मिलने के बाद भी 24.00 घंटे के बाद पुलिस को रिपोर्ट करने में चूक होती है। कम से कम POCSO Act की धारा 19(1) के तहत दंडनीय अपराध तो बनता ही है। यदि चूक केवल 24.00 घंटे से कम अवधि के लिए है, जो वर्तमान मामले में 7.15 घंटे के समान है तो उक्त छोटी चूक के लिए डॉक्टर पर आपराधिक दोष लगाना उचित नहीं हो सकता।”
मामले के तथ्यों में न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने कोई जानबूझकर चूक नहीं की और उसने एक्ट की धारा 19 (1) के अनुसार पुलिस को सूचित किया। इस प्रकार न्यायालय ने याचिकाकर्ता की डिस्चार्ज याचिका खारिज करने का आदेश रद्द किया और उसे अपराध से मुक्त कर दिया।
केस टाइटल- डॉ. राधाकृष्ण एस नाइक बनाम केरल राज्य