CM पिनाराई विजयन को CMRL-एक्सालॉजिक लेन-देन में कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ: सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Update: 2024-07-30 06:25 GMT

केरल सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को राज्य के स्वामित्व वाली कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और उनकी बेटी वीना थाईकांडियिल के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस के बीच हुए लेन-देन से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ।

अभियोजन महानिदेशक टीए शाजी ने जस्टिस के. बाबू की एकल पीठ को सूचित किया कि लेन-देन दोनों कंपनियों के बीच कानूनी समझौते पर आधारित थे। लेन-देन से संबंधित सभी संपत्तियों का कानूनी तौर पर हिसाब लगाया गया था और सीएम को इससे कोई पैसा नहीं मिला।

यह घटनाक्रम कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझलनादन द्वारा दायर एक समीक्षा याचिका में सामने आया, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी, जिसने सीएम और उनकी बेटी के खिलाफ उनकी शिकायत को खारिज कर दिया था।

आरोप लगाया गया कि CMRL के सीनियर अधिकारियों ने सीएम से लाभ प्राप्त करने के लिए वीना की कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि CMRL के प्रबंध निदेशक और कर्मचारियों ने खुलासा किया कि एक्सालॉजिक की आईटी और मार्केटिंग कंसल्टेंसी का लाभ उठाने की आड़ में भुगतान किया गया लेकिन ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई।

शाजी ने तर्क दिया कि केवल आरोप कानून की अदालत में जाने का आधार नहीं बन सकते। उन्होंने प्रस्तुत किया कि CMRL कर्मचारियों के कथित बयान (आयकर निपटान बोर्ड को दिए गए) संज्ञेय सामग्री नहीं हैं और किसी भी मामले में उन्हें बाद में संपादित किया गया।

सीएम की ओर से पेश हुए वकील गिल्बर्ट जॉर्ज कोर्रेया ने प्रस्तुत किया कि आयकर निपटान आयोग (प्रक्रिया) नियमों के नियम 16 ​​के अनुसार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही सार्वजनिक नहीं है। इस प्रकार CMRL कर्मचारियों द्वारा निपटान बोर्ड को दिए गए कथित सबमिशन का निरीक्षण या जांच नहीं की जा सकती।

मामले को अब आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त को पोस्ट किया गया।

केस टाइटल- डॉ. मैथ्यू ए. कुझालनादन बनाम पिनाराई विजयन और अन्य

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