कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत बड़ी मात्रा में नकदी रखना अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Update: 2025-05-10 06:17 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वैध दस्तावेजों के बिना बड़ी मात्रा में नकदी रखना, अपने आप में कर्नाटक पुलिस अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा, "इस प्रावधान के तहत अपराध साबित करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि संबंधित संपत्ति या तो चोरी की गई है या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई है।"

जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल पीठ ने यह टिप्पणी आर अमरनाथ नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए की, जिसके पास 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान वैध कब्जे को प्रमाणित करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं होने के बावजूद 8,38,250 रुपये की राशि पाई गई थी।

याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ शुरू किए गए अभियोजन को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि अधिनियम की धारा 98 के तहत दंडनीय अपराध एक गैर-संज्ञेय अपराध है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 155(2) के प्रावधानों के अनुसार, जब पुलिस किसी असंज्ञेय अपराध की जांच करना चाहती है, तो उसके लिए किसी भी जांच को शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

निर्णय में कहा गया है, “हालांकि, वर्तमान मामले में, पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 155(2) के तहत अपेक्षित आदेश प्राप्त किए बिना जांच की गई थी। वैधानिक आवश्यकता का यह गैर-अनुपालन जांच के साथ-साथ कथित अपराधों के परिणामी संज्ञान को कानूनी रूप से अस्थिर और दोषपूर्ण बनाता है।”

धारा 98 का ​​संदर्भ देते हुए, जिसमें लिखा है, “जो कोई भी किसी ऐसी चीज को अपने कब्जे में पाता है, किसी भी तरह से हस्तांतरित करता है, या बेचने या गिरवी रखने की पेशकश करता है, जिसके बारे में यह मानने का कारण है कि वह चोरी की गई संपत्ति है या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई संपत्ति है, अगर वह ऐसे कब्जे का संतोषजनक ढंग से हिसाब देने में विफल रहता है या मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार कार्य करता है, तो उसे दोषसिद्धि पर कारावास से दंडित किया जाएगा।”

अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में, आरोप पत्र सहित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह संकेत नहीं मिलता है कि शिकायतकर्ता को कोई उचित विश्वास या संदेह था कि याचिकाकर्ता के कब्जे में मिली नकदी चोरी की संपत्ति थी या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी।"

निर्णय में यह भी कहा गया है कि "रिकॉर्ड पर ऐसे किसी भी आरोप या उचित संदेह के अभाव में, अधिनियम की धारा 98 के तहत अपराध के घटित होने को स्थापित करने के लिए आवश्यक आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। इसलिए, कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहन कोठारी की उपस्थिति।

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