कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 'आधा पाकिस्तानी' कहने पर BJP नेता के खिलाफ मानहानि मामले पर रोक लगाने से किया इनकार

Update: 2024-09-19 11:16 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक बसंगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव को 'आधा पाकिस्तानी' कहने के बयान पर नाराजगी व्यक्त की।

एम नागप्रसन्ना की एकल जज पीठ ने राव की पत्नी तब्बसुम दिनेश राव द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया।

उन्होंने कहा,

"यह बयान सीधे तौर पर प्रावधानों को आकर्षित करता है और यही कारण है कि मानहानि के मामले बढ़ रहे हैं।"

विधायक के वकील को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा,

"आपने क्या बयान दिया है सर। आपको इस सब के बारे में बात क्यों करनी है? जो भी आपके दिमाग में आए आप बोलेंगे। आप किसी विशेष समुदाय को ऐसा नहीं कह सकते, वे यहाँ हैं। यह तरीका नहीं है।"

यतनाल के वकील वेंकटेश दलवई ने तर्क दिया कि यह बयान मंत्री द्वारा सार्वजनिक डोमेन में दिए गए बयान के जवाब में दिया गया था। हालांकि राव की पत्नी का दावा है कि यह बयान उनके उद्देश्य से दिया गया था।

इसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से कहा,

"मैंने जितने भी मामले देखे और बताए हैं, एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने का क्या फायदा है सर? सिर्फ इसलिए कि किसी की पत्नी मुस्लिम है, क्या आप उसे आधा पाकिस्तानी कह सकते हैं? यह बात करने का तरीका नहीं है। यह सही नहीं है।''

दलवई ने तब दावा किया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने शिकायत का संज्ञान लेते समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया और यतनाल को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

अदालत ने इस तर्क से सहमति जताई और कहा कि वह मजिस्ट्रेट को संज्ञान का प्रयोग फिर से करने का निर्देश देगी।

कोर्ट ने कहा,

"BNSS के तहत संज्ञान लेते समय आरोपी को नोटिस जारी करने के बाद सुना जाना चाहिए, इस मामले में प्रक्रियागत विचलन प्रतीत होता है।"

अदालत ने कहा कि वह सोमवार को आदेश जारी करेगी।

कोर्ट ने अंत में मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"व्यक्तिगत मत बनो, आपने जो बयान दिया है, वह हर व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है।

केस टाइटल– बसनगौड़ा आर पाटिल बनाम तब्बसुम दिनेश राव

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