कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारी विभागीय जांच में दोषमुक्त हो चुका हो, उसके बाद भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा नहीं रुकेगा
कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया जाता है, तो उसे मुकदमे में बेदाग निकलना होगा और भले ही वह विभागीय जांच में दोषमुक्त हो जाए, लेकिन यह उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे को जारी रखने में बाधा नहीं बनेगा।
जस्टिस एचपी संदेश की एकल पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किए गए टी मंजूनाथ द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
मंजूनाथ ने 23-08-2017 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके पक्ष में उनके डिस्चार्ज आवेदन पर निर्णय लेते हुए कहा गया था कि परिवहन आयोग द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृति अवैध और गैर-स्थायी है और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के बाद नए सिरे से आरोप पत्र दायर करने की स्वतंत्रता के साथ जांच एजेंसी को पूरे आरोप पत्र के कागजात वापस कर दिए।
मंजूनाथ, जो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक वरिष्ठ निरीक्षक के रूप में कार्यरत थे, को एक परिवहन वाहन कंपनी के पर्यवेक्षक से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने दलील दी कि लोकायुक्त पुलिस ने शिकायतकर्ता को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर देकर वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित करने का निर्देश दिया था और उसके बाद याचिकाकर्ता का वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त करने के बाद 13.06.2012 को एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही की।
उन्होंने दावा किया कि यह ललित कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत है, जिसमें यह माना गया है कि यदि सूचना से पता चलता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसी स्थितियों में कोई प्रारंभिक जांच स्वीकार्य नहीं है।
इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि विभागीय जांच में यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया था कि कोई सामग्री नहीं है और उन्हें दोषमुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
लोकायुक्त के वकील ने दलील का विरोध किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग करते हुए तर्क दिया कि कर्मचारी को ग्रुप-सी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर पदोन्नत किया गया था, इसलिए नियुक्ति प्राधिकारी परिवहन आयुक्त थे और अभियोजन के लिए दी गई मंजूरी सही थी।
निष्कर्ष
अदालत ने एसएलपी (सीआरएल) संख्या 8254/2023, 23.04.2024 से उत्पन्न आपराधिक अपील के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ए) को लागू करने का मामला भी शामिल है।
इसके बाद उन्होंने कहा, “इस मामले में यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरोपी को फंसाया गया था और बातचीत रिकॉर्ड की गई थी और इस संबंध में, एफएसएल रिपोर्ट भी एकत्र की गई है और आरोपी नंबर 2 के माध्यम से 15,000 रुपये की कथित रिश्वत की मांग की गई और प्राप्त की गई।”
निर्णय में कहा गया, “कथित रिश्वत की मांग और स्वीकृति के संबंध में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद मंजूरी दी गई थी।”
अदालत ने मंजूनाथ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि जब रिश्वत की मांग और स्वीकृति के सबूत हैं और जब एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया है जो एक लोक सेवक के रूप में कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, तो इस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है क्योंकि विभागीय जांच में उसे दोषमुक्त करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
न्यायालय ने कहा, "जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा 11.02.2010 की अधिसूचना के अनुसार स्वीकृति दी जाती है, तो स्वतंत्रता देने का प्रश्न ही नहीं उठता, जो परिवहन आयुक्त को सरकार के आदेश के मद्देनजर स्वीकृति देने का अधिकार देता है।" उक्त टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने लोकायुक्त द्वारा दायर याचिका को अनुमति दे दी।
साइटेशन नंबरः 2024 लाइव लॉ (कर) 339
केस टाइटलः कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और राज्य, टी मंजूनाथ और अन्य द्वारा
केस नंबर: CRIMINAL REVISION PETITION NO.422/2018 C/W CRIMINAL REVISION PETITION NO.599/2018