कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट से कहा, 'कर्नाटक की सभी अदालतों को ई-मेल के जरिए नोटिस भेजने की अनुमति देने वाले आवश्यक नियमों में संशोधन

Update: 2025-02-25 13:37 GMT

राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने कर्नाटक की सभी अदालतों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल (ईमेल) के माध्यम से नोटिस/समन की तामील की अनुमति देने के लिए आवश्यक नियमों में संशोधन किया है।

जस्टिस आर देवदास को सूचित किया गया कि हाईकोर्ट द्वारा भेजे गए मसौदा नियमों को राज्य सरकार द्वारा 17 फरवरी को अनुमोदित और राजपत्रित किया गया था। इसके तहत, उच्च न्यायालय, जिला अदालतों और न्यायाधिकरणों सहित सभी अदालतों को इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से नोटिस/समन जारी करने का आदेश देने का अधिकार है।

यह निर्देश अधिवक्ता अनिरुद्ध सुरेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। 11 फरवरी को अदालत ने राज्य सरकार को नियमों में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश की स्थिति के बारे में 25 फरवरी तक सूचित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, ''राज्य सरकार को सूचित किया जाना चाहिए कि ईमेल के जरिये नोटिस तामील कराने के लिए नियमों को मंजूरी देने की तत्काल आवश्यकता है।

सुरेश ने पहले अदालत को सूचित किया था कि दिल्ली, बंबई और अन्य राज्यों में नियमों में संशोधन किया गया है और ईमेल के जरिए समन भेजे जाने की तामील की जा सकती है।

याचिका में प्रतिवादियों को ईमेल के माध्यम से समन की तामील के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी। वैकल्पिक रूप से, वाणिज्यिक अदालत के समक्ष मामलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से समन की तामील को सक्षम करने के लिए नियम तैयार करने के लिए अधिसूचना के माध्यम से बेंगलुरु या रजिस्ट्रार जनरल, सिटी सिविल कोर्ट या किसी अन्य उपयुक्त प्राधिकारी को निर्देश देना।

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