कर्नाटक हाइकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को गर्मी के मौसम में काला कोट पहनने से छूट दी
कर्नाटक हाइकोर्ट ने राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को 18 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 की अवधि के दौरान न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के दौरान काला कोट पहनने से छूट दी।
रजिस्ट्रार जनरल के एस भरत कुमार द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया,
“वकील संघ, बैंगलोर के अध्यक्ष के दिनांक 05.04.2024 के अभ्यावेदन के मद्देनजर, माननीय फुल कोर्ट ने दिनांक 16.04.2024 के अपने प्रस्ताव में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को छूट देने का प्रस्ताव पारित किया।
राज्य सरकार ने 18 अप्रैल, 2024 से 31 मई 2024 तक की अवधि के दौरान अदालती कार्यवाही में भाग लेने के दौरान काला कोट पहनने पर रोक लगा दी।
इसके अलावा इसमें कहा गया,
“राज्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को 18 अप्रैल, 2024 से 31 मई 2024 तक की अवधि के लिए अदालती कार्यवाही में भाग लेने के दौरान काला कोट पहनने से छूट दी गई, वे नियमित निर्धारित पोशाक के बजाय किसी भी हल्के रंग की सादी सफेद शर्ट/सफेद-सलवार कमीज/साड़ी पहन सकते हैं, जिस पर सादे सफेद नेक बैंड हों।”