झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार भर्ती पर मुहर लगाई, कहा- नियुक्ति ज़िला स्तर पर होगी, ज़रूरी कारणों पर बीट से बाहर भी पोस्टिंग संभव
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण चौकीदार की भर्ती बीट-वार नहीं बल्कि जिला स्तर पर होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि चौकीदारों को सामान्यतः उनके आवासीय बीट क्षेत्र में ही पदस्थापित किया जाना चाहिए लेकिन तर्कसंगत कारण होने पर उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी नियुक्त या ट्रांसफर किया जा सकता है।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह फैसला कोडरमा के डिप्टी कमिश्नर-सह-जिला दंडाधिकारी द्वारा कराई गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार नियुक्तियां जिला स्तर पर होनी चाहिए और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। यथासंभव और सामान्यतः जैसे शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि बीट क्षेत्र में पोस्टिंग करना अनिवार्य नहीं बल्कि केवल निर्देशात्मक है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक भर्ती बीट-वार होनी चाहिए। केवल संबंधित बीट के निवासी ही उस बीट के लिए चयनित हो सकते थे। अदालत ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि अगर भर्ती हर बीट के हिसाब से की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना असंभव हो जाएगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लिखित परीक्षा में 30% न्यूनतम अंक आवश्यक जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 30% से अधिक अंक पाने वाले सभी को शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाए। चयन प्राधिकरण ने कट-ऑफ 80% निर्धारित किया और उसी आधार पर उम्मीदवारों को बुलाया गया।
कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई और अंततः सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।