सार्वजनिक व्यवस्था में हर व्यवधान राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा नहीं, केवल गंभीर व्यवधान ही राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

Update: 2024-06-03 06:41 GMT

यह देखते हुए कि राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हर कार्य अनिवार्य रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करता है जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सार्वजनिक व्यवस्था में गंभीर व्यवधान पैदा करने वाले कार्य ही राज्य की सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाते हैं।

सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कार्यों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करते हुए जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,

“राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हर कार्य सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक कार्य माना जाएगा, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। केवल सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक कार्य ही राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक कार्य कहलाने के योग्य हैं।”

जस्टिस धर ने याचिकाकर्ता कपिल शर्मा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं जिन्होंने जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें निवारक हिरासत में रखे जाने के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हिरासत आदेश में उचित मूल्यांकन की कमी थी और आरोप लगाया कि हिरासत के आधार मनगढ़ंत और प्रेरित थे। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसे हिरासत आदेश का आधार बनाने वाली पूरी सामग्री प्रदान नहीं की गई थी जिससे उसे प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिला। हालांकि प्रतिवादियों ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि सभी कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था और हिरासत आदेश वैध और कानूनी था।

उन्होंने याचिकाकर्ता को कई एफआईआर में शामिल एक आदतन अपराधी के रूप में चित्रित किया जिससे निवारक हिरासत की आवश्यकता को उचित ठहराया गया। जस्टिस धर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और हिरासत रिकॉर्ड की जांच करने के बाद मामले के मूल में गहराई से जाना। उन्होंने अपने विश्लेषण के समर्थन में कानूनी मिसालों का हवाला देते हुए सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कृत्यों के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर जोर दिया।

अदालत ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला हर कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। पीठ ने रेखांकित किया कि सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य, खास तौर पर गंभीर प्रकृति के राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माने जा सकते हैं।

अदालत ने राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को एक-दूसरे से बिल्कुल अलग बताते हुए कहा कि अगर कानून का उल्लंघन समुदाय या आम जनता को प्रभावित करता है तो यह सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान के बराबर है जबकि अगर सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान गंभीर प्रकृति का है और राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करता है तो यह ऐसा कृत्य है जो राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करेगा।

पीठ ने टिप्पणी की,

"राज्य की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला हर कृत्य सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कृत्य माना जाएगा लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है।"

हिरासत के आधारों की जांच करने पर जस्टिस धर ने हिरासत में लेने वाले अधिकारी द्वारा राज्य की सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था और कानून और व्यवस्था जैसे शब्दों के परस्पर विनिमय योग्य उपयोग पर ध्यान दिया। इस स्पष्टता की कमी के कारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हिरासत में लेने का आदेश कानून में अस्थिर था क्योंकि हिरासत में लेने वाला अधिकारी कथित कृत्यों की प्रकृति को निर्दिष्ट करने में विफल रहा।

इन टिप्पणियों के आलोक में याचिका को अनुमति दी गई और विवादित हिरासत आदेश को रद्द कर दिया गया। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को रिहा करने का निर्देश दिया गया बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

केस टाइटल- कपिल शर्मा बनाम यूटी ऑफ जेएंडके

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