जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों, जिनमें उनसे उत्पन्न अपीलें भी शामिल हैं, उनको जम्मू-कश्मीर के एडवोकेट जनरल को आवंटित करने का आदेश जारी किया। यह निर्देश जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के दोनों विंगों पर लागू होता है।

सरकार के सचिव अचल सेठी द्वारा इस आशय से जारी आदेश में कहा गया,

“इसके द्वारा आदेश दिया गया है कि जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के माननीय हाईकोर्ट के दोनों विंगों में इन मामलों से उत्पन्न एलपीए सहित सभी बंदी-प्रत्यक्षीकरण मामलों को एडवोकेट जनरल, जम्मू-कश्मीर द्वारा निपटाया जाएगा।"

आदेश में आगे कहा गया कि एडवोकेट जनरल के पास इन मामलों को संभालने में सहायता के लिए किसी भी कानून अधिकारी को नामित करने का अधिकार होगा।

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