[धारा 397 सीआरपीसी] आरोपी के लिए पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के लिए आत्मसमर्पण करना या जेल में रहना अनिवार्य नहीं: एमपी हाईकोर्ट

Update: 2024-02-24 08:16 GMT

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर करने से पहले किसी आरोपी का आत्मसमर्पण करना आवश्यक नहीं है। जस्टिस विशाल धगट की एकल-न्यायाधीश पीठ ने रेखांकित किया कि सीआरपीसी की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है, भले ही आवेदक कारावास में न हो।

सीआरपीसी की धारा 397 और मप्र हाईकोर्ट के नियमों और आदेशों के अध्याय दस के नियम 48 की जांच करने के बाद, जबलपुर की पीठ ने राय दी कि भले ही आवेदक जेल में न हो, आपराधिक पुनरीक्षण कायम रखा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

“…यदि आवेदक का वकील निचली अदालत द्वारा पारित फैसले में किसी भी अनुचितता या अवैधता को इंगित करने में सक्षम है तो हाईकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र और पुनरीक्षण की शक्तियों का उपयोग करके रिकॉर्ड मंगवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। जांच के लिए रिकॉर्ड तलब करने का आदेश पारित करते समय, हाईकोर्ट सजा के निष्पादन या निलंबित करने का आदेश दे सकता है…।”

एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि यदि सजा का निष्पादन निलंबित होने पर या अपीलीय अदालत का फैसला निलंबित होने पर आरोपी जेल में है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यदि वह जेल में नहीं है, तो अदालत उसे आवश्यकता पड़ने पर हाईकोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए जमानत बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है।

तदनुसार, अदालत ने आत्मसमर्पण से छूट की मांग करते हुए दायर आवेदन को अनुमति दे दी, और मामले से संबंधित रिकॉर्ड जस्टिस धगट द्वारा ट्रायल कोर्ट से मांगे गए थे। कोर्ट ने आदेश में कहा, “…जैसा कि ऊपर कहा गया है, पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए आत्मसमर्पण करने या जेल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए, आईए नंबर 4216/2024 को खारिज किया जाता है।"

हालांकि, आवेदक को 26.04.2024 और आगे की तारीखों पर रजिस्ट्री के समक्ष अपनी उपस्थिति के लिए ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का निजी बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उक्त निर्णय पर पहुंचने से पहले, अदालत ने उपरोक्त आदेश पारित करने के लिए ईश्वरमूर्ति बनाम एन कृष्णास्वामी 2006 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 1231 और इब्राहिम बनाम केरल राज्य (1979) के निर्णयों पर व्यापक निर्भरता रखी।

केस टाइटल: संजय नागायच बनाम मध्य प्रदेश राज्य

केस नंबर: सीआरआर नंबर 729/2024

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