धारा 23(1)(बी) हिंदू विवाह अधिनियम | यदि पति/पत्नी द्वारा एक बार माफ कर दिए गए क्रूरता के कृत्य दोबारा दोहराए जाएं तो तलाक की याचिका खारिज नहीं की जा सकती: इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट

Update: 2024-04-05 10:48 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि तलाक की याचिका को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 (1) (बी) के तहत खारिज नहीं किया जा सकता है, अगर क्रूरता के कार्य, जिन्हें एक बार पति या पत्नी द्वारा माफ कर दिया गया था, दोहराया जाता है।

न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि याचिका में यह कहा गया था कि पति ने व्यभिचार को माफ कर दिया था और पत्नी के साथ रहता था, यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी द्वारा बाद में किये गये व्यभिचार को माफ कर दिया गया था।

न्यायालय ने माना कि याचिका के एक पैराग्राफ को तलाक याचिका में दिए गए अन्य कथनों से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। चूंकि पत्नी ने शादी के बाहर अपना रिश्ता जारी रखा था, इसलिए अदालत ने माना कि तलाक की याचिका दायर करने का उचित कारण बनता है।

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 23 (1) (बी) में प्रावधान है कि जहां तलाक की याचिका में बताए गए कृत्यों को माफ कर दिया गया है या जहां कथित कृत्य क्रूरता है और उसे माफ नहीं किया गया है, अदालत तदनुसार राहत देगी। आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी में वादपत्र को अस्वीकार करने का प्रावधान है, जहां वादपत्र में दिए गए बयानों से मुकदमा वर्जित प्रतीत होता है।

जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,

“हमारी सुविचारित राय में, भले ही किसी कार्य को माफ कर दिया गया हो, या कार्य भी किया गया हो, लेकिन बाद में उसे पुनर्जीवित या दोहराया जाता है और वादपत्र के अन्य पैराग्राफों में ऐसी पुनरावृत्ति के संबंध में विशिष्ट बयान है, एक पैराग्राफ को अलग से पढ़ने से, अन्य पैराग्राफों को नजरअंदाज करने से, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 (1) (बी) के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा, जो आदेश VII नियम 11 (डी) सीपीसी में वादपत्र की अस्वीकृति का आधार बन जाएगा। यदि कृत्य दोहराया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कृत्य/कृत्यों के लिए ऐसी कोई माफी नहीं हो सकती है।''

न्यायालय ने कहा कि तलाक याचिका के एक पैराग्राफ को याचिका में दिए गए अन्य कथनों से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि भले ही पति पत्नी को दूसरा मौका देने के लिए सहमत हो गया था, फिर भी उसने शादी से बाहर संबंध बनाना जारी रखा। न्यायालय ने माना कि केवल इसलिए कि पति ने एक बार पत्नी के कार्यों को माफ कर दिया था, इसका मतलब यह नहीं है कि उस एक घटना के बाद कार्रवाई का कोई कारण नहीं था।

"अन्यथा भी, किसी कृत्य या कृत्यों की एकल माफ़ी, वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जब यह आरोप हो कि ऐसे कृत्यों की माफ़ी के बाद दोहराया जा रहा है।"

न्यायालय ने कहा कि कोई भी कृत्य इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि उसे दोहराया नहीं जाएगा। हालांकि, तलाक की याचिका के अनुसार, एक बार माफ किया गया कार्य दोहराया जा रहा था। न्यायालय ने माना कि अन्यथा भी तलाक की याचिका केवल व्यभिचार के आधार पर दायर नहीं की गई थी, पति ने क्रूरता के आधार पर भी तलाक मांगा था। तदनुसार, अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: ऋचा मुमगई बनाम हरेंद्र प्रसाद 2024 लाइव लॉ (एबी) 215 [FIRST APPEAL No. - 245 of 2024]

केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 215

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