बच्चों की देखभाल करना मां की "पूर्णकालिक नौकरी", इसे आराम करना नहीं कहा जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट ने भरण-पोषण में बढ़ोतरी की
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक मां के लिए बच्चों की देखभाल करना एक पूर्णकालिक काम है और पति इस आधार पर भरण-पोषण राशि देने से इनकार नहीं कर सकता है कि वह योग्य होने के बावजूद काम करने और पैसे कमाने की इच्छुक नहीं है और पति की ओर से दिए गए भरण-पोषण पर गुजारा करना चाहती है।
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने एक महिला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत उसके द्वारा मांगे गए 36,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये की मासिक गुजारा भत्ता राशि देने का आदेश दिया गया था।
पत्नी ने दावा किया कि उसका पति केनरा बैंक में मैनेजर है, वेतन के रूप में लगभग 90,000 कमाता है और पत्नी, हालांकि योग्य थी और काम कर रही थी, उसे बच्चों की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और इसलिए उसे भरण-पोषण की आवश्यकता होगी।
हालांकि, पति ने दावा किया कि वह "उतार-चढ़ाव वाली नौकरी" में है और इसलिए परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से अधिक कोई भी राशि का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पत्नी पहले एक व्याख्याता के रूप में काम कर रही थी, वह काम करने के लिए योग्य है और इसलिए वह भरण-पोषण पर निर्भर नहीं रह सकती है।
पीठ ने कहा कि प्रतिवादी-पति केनरा बैंक में कर्मचारी हैं और प्रबंधक के कैडर में कार्यरत हैं।
"यह ऐसी नौकरी नहीं है, जिसे छीना जा सके...वह एक ऐसी नौकरी में है, जो कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। उसे मिलने वाला वेतन कभी कम नहीं किया जा सकता है; यह केवल बढ़ सकता है। इसलिए, प्रतिवादी/पति के लिए वकील की उन दलीलों को भ्रामक और शरारती के रूप में खारिज कर दिया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले बच्चे के जन्म पर पत्नी को बच्चे की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था। फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ और इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए पत्नी ने पूरी तरह से नौकरी छोड़ दी।
कोर्ट ने कहा,
''पति होने के नाते प्रतिवादी को यह तर्क नहीं दे सकता है कि पत्नी आराम करती है और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे नहीं कमा रही है, जैसा कि ऊपर देखा गया है, एक मां के लिए बच्चों की देखभाल करना पूरे समय का काम है। प्रतिवादी-पति की ओर से दी गई ऐसी दलीलें केवल अस्वीकार करने योग्य हैं, कम से कम कहने के लिए, वे बेतुकी हैं।"
केस टाइटलः 2024 लाइव लॉ (कर) 106
केस टाइटलः एबीसी और एक्सवाईजेड
केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर14094 ऑफ़ 2023