जे जे एक्ट | 'फॉस्टर केयर' और 'स्पॉन्शनशिप आफ्टरकेयर ' पर निर्णयों को छोड़कर सीडब्ल्यूसी के सभी आदेश बाल न्यायालय में अपील योग्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बाल कल्याण समिति द्वारा पारित सभी आदेशों के खिलाफ अपील किशोर न्याय अधिनियम की धारा 101 के अनुसार बच्चों की अदालत में की जाएगी, न कि जिला मजिस्ट्रेट के पास। हालांकि फॉस्टर केयर और फॉस्टर केयर के स्पॉन्सरशिप संबंधी मामलों में ऐसा नहीं होगा।
जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा कि कई मामलों में चिल्ड्रेन्स कोर्ट, जेजे एक्ट, 2015 की धारा 27 (10) (डीएम को अपील) का हवाला देकर सीडब्ल्यूसी के आदेशों को दी गई कानूनी चुनौतियों को खारिज कर देते हैं, भले ही वे ऐसी अपीलों पर विचार करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हों।
कानून की स्थिति को और स्पष्ट करने के लिए कोर्ट ने कहा कि केवल फॉस्टर केयर और बाद की देखभाल की स्पॉन्सरशिप संबंधित बाल कल्याण समिति के निर्णयों के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील की जा सकती है और बाल कल्याण समिति द्वारा पारित अन्य आदेशों के संबंध में अपील आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर 'बाल न्यायालय' में करनी होगी।
संदर्भ के लिए, जेजे एक्ट, 2015 की धारा 27(10) जिला मजिस्ट्रेट को बाल कल्याण समिति के कामकाज से पैदा किसी भी शिकायत पर विचार करने का अधिकार देती है। यह धारा प्रभावित बच्चे या बच्चे से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, जैसा भी मामला हो, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने का अधिकार देती है ताकि वह प्रभावित व्यक्ति की शिकायतों या शिकायतों के संबंध में उचित कार्रवाई कर सके।
हालांकि, जैसा कि एचसी द्वारा स्पष्ट किया गया है, यह प्रावधान सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित आदेशों को कानूनी चुनौतियों से नहीं निपटता है और एक पीड़ित व्यक्ति को केवल किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 101 के तहत बाल कल्याण समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती देनी होगी।
मामला
राम बहादुर सिंह नामक व्यक्ति की ओर से दायर एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कानून के इस प्रावधान को स्पष्ट किया। सिंह ने सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 15 वर्षीय पीड़ित लड़की को 'महिला संरक्षण गृह' में रखने का निर्देश दिया गया था।
रिवज़नीस्ट अपीलीय अदालत (बाल न्यायालय) द्वारा पारित एक आदेश को भी चुनौती दे रहा था, जिसके तहत जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 101 (सीडब्ल्यूसी के आदेश के खिलाफ) के तहत उसके द्वारा दायर अपील को प्रवेश के चरण में खारिज कर दिया गया था। अपीलीय अदालत ने कहा कि मामले में अपील जेजे अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, जिसे एचसी ने तत्काल मामले में अस्वीकार कर दिया था।
पुनरीक्षणवादी का मामला था कि वह बंदी (पीड़ित लड़की) का ससुर है और क्योंकि उसके पति (यानी उसके बेटे) पर आरोप पत्र दायर किया गया है और वह तत्काल मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है, इसलिए, वह उसे संरक्षण गृह से उसकी कस्टडी में छोड़ा जा सकता है क्योंकि वह उसकी कस्टडी का दावा करने का बेहतर हकदार है और उसकी देखभाल केवल वही कर सकता है।
यह भी दावा किया गया कि लड़की के माता-पिता उसे अपनी कस्टडी में लेने के लिए कभी आगे नहीं आए; और लड़की खुद अपने ससुराल में ही रहना चाहती थी. आगे कहा गया है कि सीडब्ल्यूसी ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को नजरअंदाज कर दिया और मनमाने तरीके से उसे संरक्षण गृह में भेजने का आदेश पारित कर दिया।
निर्णय
शुरुआत में, अदालत ने कहा कि चूंकि पुनरीक्षणकर्ता ने पीड़ित लड़की की कस्टडी प्राप्त करने के लिए सीडब्ल्यूसी के समक्ष कोई आवेदन नहीं दिया था, इसलिए उसे एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता था और इसलिए, उसके पास सीडब्ल्यूसी द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपील करने का कोई अवसर नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी बच्चे को संरक्षण गृह में हिरासत में रखना पूरी तरह से अस्थायी प्रकृति का है और जेजे अधिनियम की धारा 104 के अनुसार, सीडब्ल्यूसी के पास जहां भी आवश्यक हो, अपने आदेश में संशोधन करने की पर्याप्त शक्तियां हैं..
इसे देखते हुए, अदालत ने कहा कि कथित ससुर पीड़ित लड़की की कस्टडी की मांग के लिए सीडब्ल्यूसी में आवेदन कर सकता है और जेजे अधिनियम, 2015 की धारा धारा 104 के प्रावधानों के आलोक में सीडब्ल्यूसी द्वारा इस पर निर्णय लिया जा सकता है। आदेश की खूबियों के बारे में, न्यायालय ने कहा कि सीडब्ल्यूसी का आदेश बेहद सतही, सरसरी और घटिया तरीके से पारित किया गया था क्योंकि मामले में कोई उचित जांच नहीं की गई थी (जेजे अधिनियम की धारा 36 के अनुसार) और कोई सामाजिक जांच रिपोर्ट नहीं दी गई थी। जेजे अधिनियम की धारा 36 (2) के अनुसार अंतिम आदेश पारित करने के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
इसके अलावा, प्रवेश स्तर पर अपील को खारिज करने वाले अपीलीय अदालत के आदेश के संबंध में, अदालत ने कहा कि अपीलीय अदालत ने मामले को गुण-दोष के आधार पर तय करने के बजाय, "स्पष्ट रूप से गलत धारणाओं" पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। इन्हीं अवलोकनो के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।