Delhi Riots UAPA Case: उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 07 जनवरी को सुनवाई करेगा

Update: 2024-12-20 13:01 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट 07 जनवरी, 2025 को उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों द्वारा UAPA मामले के संबंध में दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया।

जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने मामला स्थगित कर दिया, जब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एसपीपी अमित प्रसाद ने निर्देश दिया कि एएसजी एसवी राजू मामले में दलीलें देंगे, लेकिन आज (शुक्रवार) उपलब्ध नहीं थे।

जस्टिस चावला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

"हम इस तरह जमानत के मामलों को कैसे स्थगित कर सकते हैं? पिछली बार भी इन पर एक पीठ ने सुनवाई की थी और रिहा कर दिया था।"

उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। खालिद को 03 जनवरी, 2025 को सरेंडर करना है।

हाल ही में उमर खालिद के वकील ने जमानत की मांग करते हुए खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि कैसे उसे UAPA मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया।

उन्होंने कहा कि साजिश की बैठक में कथित तौर पर कई अन्य लोग शामिल थे, लेकिन मामले में केवल उसे और शरजील इमाम को ही आरोपी बनाया गया।

वकील ने कहा,

"मुझसे या मेरे कहने पर कोई बरामदगी नहीं हुई। मेरी मिलीभगत दिखाने के लिए कोई भौतिक सबूत नहीं है। खरीद या धन जुटाने का कोई आरोप नहीं है। आतंकवादी कृत्य का कोई आरोप नहीं है।"

पीठ उमर खालिद, शरजील इमाम, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद, अतहर खान, खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

आरोपी इशरत जहां को दी गई जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की अपील भी बैच में सूचीबद्ध है।

उमर खालिद को अक्टूबर, 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाद में अपनी एसएलपी वापस ले ली। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दूसरी नियमित जमानत याचिका दायर की थी, जिसे इस साल की शुरुआत में खारिज कर दिया गया था।

अपनी दूसरी नियमित जमानत याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने वाली खालिद की अपील दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत FIR 59/2020 दर्ज की गई।

इस मामले में आरोपी हैं ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल।

केस टाइटल: उमर खालिद बनाम राज्य और अन्य संबंधित मामले

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