स्टांप पेपर पर दी गई एकतरफा घोषणा से हिंदू विवाह को खत्म नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि दो हिंदुओं के बीच विवाह को केवल हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से ही भंग किया जा सकता है और इसे स्टांप पेपर पर निष्पादित एकतरफा घोषणा द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है।
जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने एक पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
याचिका में फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दायर याचिका में प्रतिवादी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 2200 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।
मूलतः, फैमिली कोर्ट के आदेश की इस आधार पर आलोचना की गई थी कि पत्नी द्वारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन दाखिल करने से लगभग 14 साल पहले, दोनों पक्षों ने इलाके के रीति-रिवाजों का पालन करते हुए आपसी सहमति से तलाक ले लिया था। यह भी तर्क दिया गया कि उनकी पत्नी ने 14 साल की इस अवधि के दौरान अपने भरण-पोषण के स्रोत का खुलासा नहीं किया।
आपसी सहमति से निष्पादित कथित तलाक समझौते की प्रति पर गौर करते हुए, अदालत ने कहा कि इसे विपरीत पक्ष (पत्नी) द्वारा 10 रुपये के स्टांप पेपर पर एकतरफा लिखा गया था और कई अन्य व्यक्तियों ने विपरीत पक्ष द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित इस एकतरफा घोषणा पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।
यह देखते हुए कि एक हिंदू विवाह को 10 रुपये के स्टांप पेपर पर निष्पादित एकतरफा घोषणा द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है, चूंकि यह हिंदू विवाह द्वारा कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विघटन का एक तरीका नहीं है, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पार्टियों के बीच विवाह कानून के तहत भंग नहीं हुआ था और वह संशोधनवादी की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी बनी रही।
सीआरपीसी की धारा 125 को लागू करने में 14 साल की देरी की याचिका के संबंध में, कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रावधान गुजारा भत्ता मांगने के लिए किसी विशेष अवधि की सीमा निर्धारित नहीं करता है।
अदालत ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में, हालांकि पत्नी ने शुरुआत में 2011 में भरण-पोषण के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसके भाई के निधन से मामले को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता में बाधा पैदा हुई, जिससे उसे काफी दुख हुआ और वह कानूनी कार्यवाही जारी नहीं रख पाई।
पत्नी के अपने पति (संशोधनवादी) से अलग रहने के कृत्य के संबंध में, न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि चूंकि पति किसी अन्य महिला के साथ रह रहा था, वह भी विपरीत पक्ष-पत्नी के साथ विवाह विच्छेद के बिना, जिसने पत्नी को पुनर्विचार याचिकाकर्ता से अलग रहने का पर्याप्त कारण दिया।
न्यायालय ने कहा कि अन्यथा भी, धारा 125 सीआरपीसी के तहत एक आवेदन पत्नी द्वारा अपनी शादी के विघटन के बाद भी दायर किया जा सकता है जैसा कि स्वपन कुमार बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2020) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पुनरीक्षणकर्ता को प्रतिवादी पत्नी को भरण-पोषण के रूप में 2200 रुपये प्रति माह का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही पति की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटलः विनोद कुमार @ संत राम बनाम शिव रानी 2024 लाइव लॉ (एबी) 148
केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 148