कांग्रेस पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचकुला में 3 साल से अधिक समय से लंबित मेयर चुनाव कराने की मांग की

Update: 2024-02-06 02:00 GMT

हरियाणा के पंचकुला के एक कांग्रेस पार्षद ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने पंचकुला नगर निगम के भीतर वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए चुनाव कराने के निर्देश देने की मांग की।

निर्वाचित पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने याचिका में कहा कि नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के तहत स्पष्ट जनादेश कि इन चुनावों को नव-निर्वाचित नगरपालिका पार्षदों की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर आयोजित करने की आवश्यकता होती है, के बावजूद पद 30.12.2020 से तीन वर्षों से अधिक समय से खाली हैं।

याचिका में कहा गया है कि निष्क्रियता "लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करती है और पंचकुला के निवासियों को नगर निगम के शासन में प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार से वंचित करती है।"

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आर और 243 एस का उल्लंघन करने है। साथ ही नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके तहत नगरपालिका स्तर पर लोकतांत्रिक शासन को कायम रखने के लिए नियमित चुनावों को अनिवार्य किया गया है।

इन दलीलों के साथ, याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार को निर्देश देने की मांग की कि वह पंचकुला नगर निगम के वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पदों के लिए निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से अतिदेय चुनाव (3 वर्ष से अधिक) तुरंत निर्धारित करें और आयोजित करे।"

याचिका में में प्रतिवादी की निष्क्रियता को असंवैधानिक घोषित करने और अन्य उचित राहतों की मांग भी की गई है। याचिका में पंचकुला के आयुक्त के माध्यम से नगर निगम को निष्पक्ष और अधिनियम और नियमों के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

शीर्षक: अक्षयदीप चौधरी बनाम हरियाणा राज्य अपने सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ और अन्य।

Tags:    

Similar News