Rajkot Gaming Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने जोन बंद करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-08-05 09:36 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को सूरत स्थित गेमिंग जोन की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राजकोट में TRP गेम जोन में आग लगने के बाद अधिकारियों द्वारा इसे बंद करने के खिलाफ़ याचिका दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप मई की शुरुआत में 27 लोगों की मौत हो गई थी।

जस्टिस संगीता के. विसेन की एकल न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार और सूरत नगर निगम सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और मामले को 12 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिकाकर्ता- 'लेट्स जंप ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड' ने तर्क दिया कि सूरत में याचिकाकर्ता के गेमिंग जोन वूप डोम के पास सभी आवश्यक अनुमतियां थीं। हालांकि 25 मई को हुई दुखद घटना के बाद हाईकोर्ट ने सभी गेमिंग जोन को बंद करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील अमित वी ठक्कर ने कहा कि इस गेमिंग जोन को भी कुछ कारणों का हवाला देते हुए क्लोजर नोटिस देकर बंद कर दिया गया।

ठक्कर ने कहा,

"कारण इसलिए दिए गए, क्योंकि उन्हें मेरे अनुसार कुछ देना था। कारण दिखावटी थे और सुनवाई के लिए नहीं थे।"

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष आवेदन दायर कर 27 मई के आदेश में संशोधन की मांग की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सभी राज्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक पूरे राज्य में किसी भी गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ठक्कर ने कहा कि 4 जुलाई को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता का संशोधन आवेदन खारिज कर दिया। हालांकि, ठक्कर ने कहा कि याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय के समक्ष स्वतंत्र रूप से कार्रवाई को चुनौती देने के लिए छोड़ दिया गया।

इसके बाद ठक्कर ने खंडपीठ के जुलाई के आदेश की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया,

"27.05.2024 के आदेश में संशोधन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि निगम यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि राज्य में ऐसे कोई गेमिंग जोन संचालित न हों, जो ऐसी गतिविधियों को चलाने के लिए आवश्यक शर्तों और आवश्यकताओं का पालन नहीं करते हैं।”

इसके बाद ठक्कर ने कहा कि वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की थी कि अधिकारी निर्धारित समय अवधि के भीतर गेमिंग जोन का निरीक्षण कर सकते हैं। यदि सब कुछ ठीक पाया जाता है तो गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी जाए।

राजकोट के नाना-मावा इलाके में 25 मई को गेम जोन में लगी भीषण आग में चार बच्चों सहित 27 लोग मारे गए।

संशोधन आवेदन में खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित अनुमति लेने के बाद 2019 से गेमिंग जोन चला रहा है।

इसने आगे दावा किया कि उसके पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, अधिभोग प्रमाणपत्र और स्थिरता प्रमाणपत्र है।

इसके बाद 26 मई को सूरत नगर निगम ने इसे सील कर दिया।

केस टाइटल- लेट्स जंप ट्रैम्पोलिन एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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