सूरत बार चुनाव: गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य बार काउंसिल को कल तक उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच का आरोप लगाने वाली याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया

Update: 2024-12-18 08:55 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 दिसंबर) को गुजरात बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वह सूरत बार चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच से संबंधित याचिका पर गुरुवार तक निर्णय लेने के लिए तुरंत समिति गठित करे। यह चुनाव 20 दिसंबर को होने वाला है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने उम्मीदवारों के दस्तावेजों की अनुचित जांच के संबंध में चुनाव आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।

उसने 10 दिसंबर को गुजरात बार काउंसिल के समक्ष अपील दायर की, जो अभी भी लंबित है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

गुजरात बार काउंसिल की ओर से पेश हुए वकील ने तर्क दिया कि गुजरात बार एसोसिएशन नियम 2015 के नियम 49(जी) के अनुसार बार काउंसिल के अध्यक्ष इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए समिति गठित करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता की उक्त अपील पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा।

जस्टिस अनिरुद्ध पी माई ने अपने आदेश में कहा कि उपर्युक्त प्रस्तुतियों के मद्देनजर, यह निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 गुजरात बार एसोसिएशन नियम, 2015 के नियम-49(जी) के अनुसार याचिकाकर्ता की अपील पर निर्णय लेने के लिए तुरंत एक समिति गठित करेगा और याचिकाकर्ता की अपील पर 19.12.2024 को या उससे पहले निर्णय लिया जाएगा।

अपील का संचालन आदेश भी याचिकाकर्ता को 20.12.2024 से पहले सूचित किया जाएगा।

उपर्युक्त निर्देश के साथ न्यायालय ने फिर आवेदन का निपटारा कर दिया।

केस टाइटल: कमलेशकुमार नवीनचंद्र रावल बनाम गुजरात बार काउंसिल के चुनाव आयोग अपने अध्यक्ष चुनाव आयोग कार्यालय और अन्य के माध्यम से।

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