गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान के बेटे की फिल्म 'महाराज' की रिलीज पर रोक लगाई
गुजरात हाईकोर्ट ने एक्टर आमिर खान के बेटे जुनैद खान की फिल्म "महाराज" की रिलीज पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।
यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को जस्टिस संगीता के. विशेन द्वारा जारी अंतरिम आदेश के तहत रोक दिया गया।
न्यायालय ने यशराज फिल्म्स, नेटफ्लिक्स इंडिया और अन्य संबंधित लोगों को भी नोटिस जारी किया।
कहा गया,
"प्रस्तुतियों पर विचार किया गया। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 18.06.2024 को दिया जाएगा।
जस्टिस विशन ने 13 जून को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक अनुच्छेद 11(सी) के तहत अंतरिम राहत दी जाती है।
फिल्म 14 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी थी।
यह निर्णय भगवान कृष्ण के भक्तों और पुष्टिमार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की ओर से दायर याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकती है और उनके संप्रदाय और हिंदू धर्म के खिलाफ हिंसा भड़का सकती है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि फिल्म कथित तौर पर 1862 के मानहानि मामले पर आधारित है, जिसमें हिंदू धर्म, भगवान कृष्ण और भक्ति गीतों और भजनों के बारे में गंभीर रूप से ईशनिंदा वाली टिप्पणियां शामिल हैं, जैसा कि बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज जजों ने फैसला सुनाया था।
याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि "महाराज" की रिलीज गुप्त रूप से की जा रही थी, बिना किसी ट्रेलर या प्रचार कार्यक्रम के, जिससे इसकी विवादास्पद कहानी को छुपाया जा सके। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि रिलीज से उनकी धार्मिक भावनाओं को अपूरणीय क्षति होगी। फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से तत्काल अपील करने के बावजूद, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
ओटीटी प्लेटफॉर्म की वैश्विक पहुंच को देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि फिल्म की रिलीज से होने वाले नुकसान की भरपाई करना लगभग असंभव होगा।
अब मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी।
केस टाइटल: कल्पेशकुमार बाबूभाई तुरी बनाम गुजरात राज्य