पासपोर्ट अपडेट: तलाकशुदा मां को मिली बड़ी राहत, पिता की NOC के बिना बच्चों का पासपोर्ट नवीनीकरण होगा: गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने तलाकशुदा महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए उसे बड़ी राहत दी। कोर्ट ने पिता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) न होने के कारण पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट नवीनीकरण के इनकार को खारिज कर दिया।
जस्टिस एलएस पीरजादा ने अपने फैसले में यह महत्वपूर्ण तथ्य नोट किया कि माता-पिता के बीच पहले ही तलाक की डिक्री प्राप्त हो चुकी है और एक समझौता ज्ञापन (MoU) निष्पादित हुआ है, जिसके तहत बच्चों की कस्टडी मां के पास है।
कोर्ट ने पासपोर्ट नियम 1980 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि 'एकल माता-पिता' (Single Parent), जो अलग हो चुके हैं, वे भी नाबालिगों के पासपोर्ट आवेदन के लिए सहमति देने के पात्र हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में माता-पिता तलाकशुदा हैं और उनके बीच कस्टडी को लेकर MoU भी मौजूद है। इस स्थिति में पिता की सहमति न होने के कारण नवीनीकरण से इनकार करना सही नहीं है।
कोर्ट का निर्देश,
अदालत ने क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी को निर्देश दिया कि वे माँ के आवेदन को "एकल माता-पिता" के रूप में स्वीकार करें और दोनों नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट का नवीनीकरण जल्द से जल्द अधिमानतः हाईकोर्ट के आदेश की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर करें।
यह निर्णय उन एकल माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम करता है जो अपने बच्चों के पासपोर्ट से संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व-जीवनसाथी की सहमति प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं।