गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

Update: 2025-06-27 07:07 GMT

गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार (27 जून) को आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को गांधीनगर की सेशंस कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी अस्थायी जमानत 30 जून को समाप्त होने वाली थी।

जस्टिस ईलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ ने कहा,

"दोनों पक्षकारों की दलीलें सुनी गईं। मौजूदा मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए विशेष रूप से NALSA का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के चलते हम अस्थायी जमानत को 7 जुलाई तक बढ़ाने के इच्छुक हैं। मामले को 2 जुलाई को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।"

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट शालिन मेहता ने आसाराम की ओर से कहा,

"NALSA प्रमाणित करता है कि मैं दोनों श्रेणियों में आता हूं। 70 वर्ष से अधिक उम्र का और असाध्य रोग से ग्रस्त। ओडिशा हाईकोर्ट के दो आदेश मेरे पास हैं, जिनमें अपील की सुनवाई न होने पर जमानत दी गई। मेरे पास ये सभी दस्तावेज हैं, जिन्हें मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। केवल समस्या यह है कि जब माई लॉर्डशिप ने 28 मार्च को 3 महीने की जमानत दी थी तो 10 दिन तो जमानत की प्रक्रिया में ही निकल गए, क्योंकि मुझे जोधपुर हाईकोर्ट से भी आदेश लेना पड़ा। मेरा अनुरोध है कि यदि मामला सोमवार को रखा जाए तो मैं सभी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकूं और राज्य भी उनकी जांच कर सके। वैसे भी सोमवार को मेरी आत्मसमर्पण की तिथि है। कृपया 1-2 दिन की अवधि और बढ़ा दी जाए।"

कोर्ट ने पूछा कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत विस्तार के लिए याचिका दाखिल की गई, जिस पर मेहता ने कहा कि ऐसा किया जा चुका है।

वहीं शिकायतकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट बीबी नाइक ने कहा,

"मेरे मित्र यह बताएं कि इलाज कहां होगा। वह अस्पताल से अस्पताल जा रहे हैं, जिससे साफ है कि किसी न किसी तरह से बाहर रहना चाहते हैं। जोधपुर में भी एक अच्छा आयुर्वेदिक अस्पताल है।"

कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

"आज आप अस्थायी जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह टिप्पणी की है कि नियमित जमानत याचिका लंबित रहने पर दोषियों को बार-बार अस्थायी जमानत देना उचित नहीं है। हमें इसे किसी एक दिशा में तय करना होगा क्योंकि यह अंतहीन प्रक्रिया बन जाती है।"

नाइक ने यह भी कहा कि आसाराम बापू का पंचकर्म उपचार पूरा हो चुका है और जोधपुर में AIIMS भी है जहां इलाज हो सकता है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में आसाराम को 31 मार्च तक मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद आसाराम ने हाईकोर्ट से अस्थायी जमानत बढ़ाने की मांग की थी। 28 मार्च को हाईकोर्ट की खंडपीठ में विभाजित फैसला आया था, जिसके बाद तीसरे जज ने उन्हें तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी। अब आसाराम ने फिर से जमानत विस्तार की मांग की है।

यह मामला अब 2 जुलाई को सुना जाएगा।

टाइटल: आशुमल उर्फ आसाराम थाउमल सिंधी (हरपालानी) बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य

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