गुजरात शराबबंदी वाला राज्य, यहां शराब पीने की अनुमति नहीं, खास तौर पर गाड़ी चलाते समय: हाईकोर्ट
गुजरात हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गुजरात शराबबंदी वाला राज्य है। खास तौर पर गाड़ी चलाते समय यहां शराब पीने की अनुमति नहीं है।
जस्टिस संदीप एन भट्ट की बेंच ने माना कि गाड़ी चलाते समय शराब पीने की अनुमेय सीमा की अवधारणा गुजरात राज्य में लागू नहीं होती।
उन्होंने कहा,
"शराब की मात्रा को गुजरात के बाहर के राज्यों में अनुमेय या अनुमेय माना जाना चाहिए, गुजरात में नहीं। गुजरात शराबबंदी वाला राज्य है, यहां शराब पीने की अनुमति नहीं है। खास तौर पर गाड़ी चलाते समय।"
इस प्रकार न्यायालय ने दोषी वाहन के बीमाकर्ता को दावेदार को देय क्षतिपूर्ति राशि चालक-स्वामी से वसूलने की अनुमति दी, इस तथ्य के बावजूद कि चालक के रक्त में केवल 30 मिलीग्राम अल्कोहल पाया गया, जो कि अनुमेय है।