गुहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार (04 अक्टूबर) को साइबर धोखाधड़ी या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर दर्ज अपराधों के संबंध में जब्त की गई धनराशि को उन अपराधों के पीड़ितों को वापस करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए।

न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में निम्नलिखित बातें कही गई:

“ट्रायल न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे साइबर धोखाधड़ी/अपराधों पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पहले से ऑनलाइन दर्ज मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर जोर न दें। जब्त किए गए धन की प्रामाणिकता और उसके स्वामित्व के बारे में पुलिस रिपोर्ट तथा संबंधित साइबर पुलिस जांच अधिकारी द्वारा दर्ज की जाने वाली कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर पीड़ितों को ब्लॉक किए गए धन को जारी करने के लिए ऐसे मामलों का निपटारा करें।”

उपर्युक्त दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होने वाले हैं।

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