जिस मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर इकबालिया बयान को रिकॉर्ड किया, उसके द्वारा हस्ताक्षरित न किए गए इकबालिया बयान को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत सत्य नहीं माना जा सकता: गुवाहाटी हाइकोर्ट
कोहिमा स्थित गुवाहाटी हाइकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार और हत्या का मामला इस आधार पर खारिज कर दिया कि निचली अदालत ने केवल हस्ताक्षरित और अप्रमाणित इकबालिया बयान के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जस्टिस संजय कुमार मेधी और जस्टिस बुदी हबंग की खंडपीठ ने कहा,
"जिस दस्तावेज पर मजिस्ट्रेट ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं या उसे साबित नहीं किया है जिसे कथित इकबालिया बयान दर्ज करने वाला माना जाता है। उसे सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों के तहत आरोपी का सच्चा इकबालिया बयान नहीं माना जा सकता। 164 (4) के अनुसार आरोपी व्यक्ति के इकबालिया बयान पर इकबालिया बयान देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए लेकिन वर्तमान मामले में आरोपी ने उक्त इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। धारा 164 सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन न करने से आरोपी को अपने बचाव में नुकसान पहुंचा है और बाद में इसे ठीक नहीं किया जा सकता। उपरोक्त के मद्देनजर, हम उक्त दस्तावेज को आरोपी का सच्चा इकबालिया बयान मानने की स्थिति में नहीं हैं।"
इसमें आगे कहा गया वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ धारा 302 और 376 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए उचित संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। हालांकि 5 (पांच) अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई। लेकिन वे सभी सरकारी गवाह हैं और उनमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। कथित अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी नहीं बनाया गया।
कोटिसु गांव के नुवोत्सो नामक व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें कहा गया कि 17 मई, 2003 को उसकी पत्नी श्रीमती वेसाज़ोलू (मृतक) खेत में गई और वापस नहीं लौटी। तलाशी लेने पर उसका शव नग्न अवस्था में मिला। ट्रायल कोर्ट ने 01 अक्टूबर2004 के फैसले और आदेश के तहत आरोपी-अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसलिए आरोपी ने हाइकोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी। यह तर्क दिया गया कि आरोपी की सजा पूरी तरह से आरोपी द्वारा दिए गए तथाकथित इकबालिया बयान पर आधारित थी लेकिन मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई इकबालिया बयान नहीं था क्योंकि इकबालिया बयान के रूप में दिखाए गए दस्तावेजों पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर नहीं थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उक्त इकबालिया बयान दर्ज किया था। इस प्रकार, उक्त इकबालिया बयान दर्ज करते समय सीआरपीसी की धारा 164 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया।
दूसरी ओर लोक अभियोजक (PP) ने प्रस्तुत किया कि जांच अवधि के दौरान अपीलकर्ता ने मामले के जांच अधिकारी के समक्ष कथित अपराध करने का अपना अपराध स्वीकार किया। यह तर्क दिया गया कि इस तरह के स्वीकारोक्ति के बाद उसे इकबालिया बयान दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया गया।
तदनुसार, एडीसी (न्यायिक), फेक ने आरोपी का इकबालिया बयान दर्ज किया, जिसमें आरोपी ने घटना का विवरण सुनाया और अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि उसने मृतका की गला घोंटकर हत्या की। उसके बाद उसने उसके शव के साथ यौन संबंध बनाए।
न्यायालय ने नोट किया कि ट्रायल कोर्ट के सभी रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने और उनका पता लगाने के सभी प्रयासों के बावजूद, कुछ दस्तावेजों जैसे एफआईआर की प्रति आरोपी का तथाकथित इकबालिया बयान और जिला जेल प्राधिकरण से एकत्र किए गए विवादित निर्णय और आदेश को छोड़कर उन्हें नहीं पाया जा सका।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मामले की जांच शुरू से ही पर्याप्त रूप से नहीं की गई।
न्यायालय ने कहा,
“जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का दौरा करने, अपराध स्थल का स्केच मैप बनाने, किसी अन्य आपत्तिजनक सामग्री और अपराध के हथियार या एफएसएल और विशेषज्ञ की राय के लिए ब्लड सैंपल सहित किसी भी सामग्री की बरामदगी या जब्ती का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही आरोपी द्वारा दिए गए प्रकटीकरण बयान के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा कोई बरामदगी करने या यदि किया गया है तो यह हिरासत के दौरान या उसके बाद किया गया, इसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, कोटिसू गांव के श्री दुनुत्सो जी.बी. द्वारा लगभग 2 फीट लंबा एक नागा दाव पेश किया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी.बी. की कभी भी यह पता लगाने के लिए जांच नहीं की गई कि उन्होंने उक्त दाव कहां से पेश किया था, न ही उक्त दाव को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया था।”
न्यायालय ने कहा कि इस मामले में मृतक की मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए मृतक के शव पर कोई पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं की गई। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।
न्यायालय ने कहा कि जिस दस्तावेज पर मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर या पुष्टि नहीं की गई, जिसे उक्त इकबालिया बयान दर्ज करने का दावा किया गया, उसे सीआरपीसी की धारा 164 के प्रावधानों के तहत आरोपी का सच्चा इकबालिया बयान नहीं माना जा सकता।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि अभिलेखों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद आरोपी से सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ नहीं की गई, जिससे आरोपी अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर सके, न ही उसका बयान दर्ज किया गया। इसके अलावा, धारा 235 (2) सीआरपीसी में प्रावधान है कि यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो न्यायाधीश सजा के सवालों पर आरोपी की सुनवाई करेगा और फिर कानून के अनुसार उसे सजा सुनाएगा।
यह वैधानिक प्रावधान है, जिसके बिना न्याय की विफलता होगी। हालांकि इस मामले में सजा की मात्रा पर आरोपी की सुनवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष बिना किसी आधार के है, क्योंकि इसमें हत्या और बलात्कार के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए भौतिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोनों का अभाव है और अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा है।
तदनुसार, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित विवादित निर्णय और सजा का आदेश रद्द कर दिया।
केस टाइटल- केदुखोई बनाम नागालैंड राज्य