एक जुलाई, 2024 के बाद दायर की गई जमानत याचिकाएं, आपराधिक याचिकाएं, जिनकी एफआईआर उस डेट से पहले दर्ज की गई थी, बीएनएसएस द्वारा शासित होंगी: गुवाहाटी हाईकोर्ट

Update: 2024-11-14 09:15 GMT

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक जुलाई, 2024 से पहले यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) के लागू होने से पहले दर्ज एफआईआर के संबंध में एक जुलाई, 2024 के बाद दायर सभी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत, नियमित जमानत और आपराधिक याचिकाएं क्रमशः बीएनएसएस की धारा 482, 483 और 528 के तहत दायर की जा सकती हैं।

चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस देवाशीष बरुआ की खंडपीठ गुवाहाटी हाईकोर्ट (ईटानगर स्थायी पीठ) की एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा निम्नलिखित मुद्दे पर दिए गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी, "यदि एफआईआर 01.07.2024 से पहले यानी बीएनएसएस, 2023 के लागू होने से पहले दर्ज की जाती है, तो क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब निरस्त) की धारा 438/439/482 के तहत पूर्व गिरफ्तारी या नियमित जमानत या आपराधिक याचिका के लिए आवेदन दायर किया जाएगा, या बीएनएसएस, 2023 की धारा 531 (2) (ए) और 358 के तहत प्रदान किए गए सेविंग क्लॉज के मद्देनजर बीएनएसएस, 2023 की धारा 482 और 528 के प्रावधानों के तहत दायर किया जा सकता है।"

निर्णय में कोर्ट ने कहा कि व्याख्या का यह स्वर्णिम नियम है कि किसी क़ानून के शब्दों को उनके स्वाभाविक, सामान्य या प्रचलित अर्थ में समझा जाना चाहिए तथा उनके व्याकरणिक अर्थ के अनुसार व्याख्या की जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा,

"क़ानून के शब्दों को प्रथम दृष्टया उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए तथा जब क़ानून के शब्द स्पष्ट, सीधे तथा असंदिग्ध हों, तो न्यायालय परिणामों की परवाह किए बिना उस अर्थ को लागू करने के लिए बाध्य हैं, जब तक कि ऐसा निर्माण बेतुकापन या क़ानून के उद्देश्य के विपरीत न हो।"

न्यायालय ने आगे कहा कि बीएनएसएस की धारा 531 के प्रावधानों, विशेष रूप से बचत खंड, उप-धारा (2) (ए) के सरल वाचन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बीएनएसएस के लागू होने की तिथि से ठीक पहले लंबित कोई भी अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या जांच, सीआरपीसी के अनुसार, जैसा कि ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले लागू था, निपटाया, जारी रखा, आयोजित या किया जा सकता है, जैसे कि बीएनएसएस लागू ही नहीं हुआ है।

न्यायालय ने कहा, "दूसरे शब्दों में, बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) स्पष्ट रूप से केवल अपील, आवेदन, परीक्षण, जांच या बीएनएसएस के शुरू होने से पहले लंबित जांच को बचाती है और यह प्रावधान करती है कि इसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अनुसार निपटाया जाएगा, जारी रखा जाएगा, आयोजित किया जाएगा या बनाया जाएगा, हालांकि, बीएनएसएस के लागू होने के बाद जारी कार्यवाही को नहीं बचाया जा सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि यदि उपर्युक्त प्रावधान की अलग तरह से व्याख्या की जाती है, तो इससे अन्यायपूर्ण परिणाम सामने आएंगे, जिसका विधानमंडल ने कभी इरादा नहीं किया था।

न्यायालय ने हितेंद्र विष्णु ठाकुर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (1994) 4 एससीसी 602 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि मंच और सीमा का अधिकार प्रकृति में प्रक्रियात्मक है, जबकि अपील का अधिकार और कार्रवाई का अधिकार प्रकृति में मौलिक है।

आगे यह माना गया कि वादियों के पास मूल कानून में निहित अधिकार हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक कानून में ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है। न्यायालय ने दीपू एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 12287/2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमति व्यक्त की, जिसमें न्यायालय ने अन्य निर्देशों के साथ-साथ यह माना कि बीएनएसएस की धारा 531(2)(ए) केवल लंबित जांच, परीक्षण, अपील, आवेदन और जांच को ही बचाती है, इसलिए, यदि कोई परीक्षण, अपील, पुनरीक्षण या आवेदन 01 जुलाई, 2024 के बाद शुरू किया जाता है, तो उस पर बीएनएसएस की प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 01 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में 01 जुलाई, 2024 के बाद दायर की गई कोई भी गिरफ्तारी-पूर्व या नियमित जमानत या आपराधिक याचिका, यानी बीएनएसएस के लागू होने से पहले, क्रमशः बीएनएसएस की धारा 482, 483 और 528 के प्रावधानों के तहत दायर की जा सकती है।

कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह 01.07.2024 से पहले दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में 01.07.2024 के बाद दायर की गई सभी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत/नियमित जमानत/आपराधिक याचिकाओं को क्रमशः बीएनएसएस, 2023 की धारा 482, 483 और 528 के तहत दायर की जाने वाली याचिका माने।"

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (गुवाहाटी) 82

केस टाइटलः In Re: XXX v. The State of Arunachal Pradesh & Ors.

केस नंबर: Crl. Ref./1/2024

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