S.395 IPC | डकैती के दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत फायदा नहीं मिलेगा: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958 (PO Act) के तहत प्रोबेशन का फायदा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जिन्हें IPC की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, क्योंकि यह अपराध उम्रकैद की सज़ा के लायक है।
PO Act की धारा 4 अदालतों को कुछ अपराधियों को, जो मौत की सज़ा या उम्रकैद के लायक अपराध के दोषी नहीं हैं, अच्छे व्यवहार की शर्त पर प्रोबेशन पर रिहा करने का अधिकार देती है।
जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें प्रतिवादियों को डकैती के लिए दोषी ठहराए जाने के बावजूद प्रोबेशन दिया गया।
डकैती के लिए उम्रकैद या दस साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है।
राज्य की अपील को मंज़ूर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि PO Act की धारा 4 साफ तौर पर उन अपराधों पर लागू नहीं होती जो मौत की सज़ा या उम्रकैद के लायक हैं।
कोर्ट ने कहा,
“PO Act की धारा 4 में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश है “मौत की सज़ा या उम्रकैद के लायक नहीं”। इसे एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता ताकि इसका मतलब यह निकले कि यह किसी अपराध के लिए वैकल्पिक सज़ा देता है। लेकिन इसे अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए।”
जगदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) मामले का हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह विचार करना था कि क्या PO Act की धारा 4 का फायदा IPC की धारा 326 से जुड़े मामले में दिया जा सकता है, जो अपराध उम्रकैद या किसी भी तरह की कैद की सज़ा के लायक है जो 10 साल तक हो सकती है।
इसका जवाब नकारात्मक में दिया गया और यह कहा गया कि PO Act की धारा 4 और 6 दोनों साफ तौर पर कहती हैं कि इन धाराओं का फायदा उन लोगों को नहीं मिलेगा, जो उम्रकैद के लायक अपराध के दोषी पाए गए हैं।
कोर्ट ने आगे यह भी कहा,
“धारा का सीधा मतलब यह है कि जो व्यक्ति उम्रकैद के लायक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, वह इस धारा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह तथ्य कि अपराध के लिए कम अवधि की सज़ा भी दी जा सकती है, इसे उम्रकैद के लायक अपराधों की श्रेणी से बाहर नहीं करेगा।”
इसलिए कोर्ट ने प्रोबेशन का फायदा वापस ले लिया, लेकिन सज़ा को प्रतिवादियों द्वारा पहले ही बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया।
Case title: State v. Sunil @ Pahalwan & Anr