Liquor Policy: दिल्ली हाईकोर्ट ने अमनदीप सिंह ढल्ल और अमित अरोड़ा को जमानत दी
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल और अमित अरोड़ा को जमानत दी।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाया और ढल्ल और अरोड़ा द्वारा दायर नियमित जमानत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
अरोड़ा को अगस्त में मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी गई। वह गुरुग्राम स्थित कंपनी बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।
उन्हें 29 नवंबर 2022 को ED ने गिरफ्तार किया था। आरोपों के अनुसार वह मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी थे, जो शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र किए गए अवैध धन के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल थे।
दूसरी ओर, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यवसायी और निदेशक ढल को जून में CBI मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया गया।
उन्हें 1 मार्च, 2023 को ED ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि ढल शराब नीति के निर्माण और आम आदमी पार्टी (AAP) को रिश्वत देने में शामिल थे। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
CBI ने 17 अगस्त, 2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के साथ आईपीसी की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया था। पांच दिन बाद ED ने भी मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपी व्यक्ति दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 का मसौदा तैयार करने की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल थे। साथ ही कार्टेल बनाने में भी शामिल थे और रिश्वत भुगतान और इसकी वसूली की साजिश में भी शामिल थे।
केस टाइटल- अमित अरोड़ा बनाम ईडी और अन्य संबंधित मामले