नए आपराधिक कानूनों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2024-08-13 13:05 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में 691अदालतों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए परियोजना के कार्यान्वयन को केवल 14 पायलट अदालतों तक सीमित करने से इनकार कर दिया है।

कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार गेदेला की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के निर्देश से जटिलताएं ही बढ़ेंगी और परियोजना में और देरी होगी। यह देखा गया,

"दिल्ली जिला न्यायालयों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा समय की आवश्यकता है, खासकर नए आपराधिक कानूनों के प्रकाश में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (बीएनएसएस) की धारा 105 में किसी भी संपत्ति की तलाशी लेने या कब्जा करने या जब्त की गई चीजों की सूची तैयार करने और गवाह द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ऑडियो वीडियो माध्यमों से दर्ज की जाएगी और पुलिस अधिकारी बिना किसी देरी के ऐसी रिकॉर्डिंग को न्यायिक पीठ को अग्रेषित करेगा।"

खंडपीठ दिल्ली सरकार द्वारा 18 जुलाई के अपने आदेश को संशोधित करने के लिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सरकार से जिला अदालतों और अर्ध-न्यायिक निकायों में हाइब्रिड सुनवाई के लिए बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने के लिए कहा गया था।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "मुख्य सचिव, जीएनसीटीडी एनआईसी द्वारा अनुमोदित कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार 387,03,19,388/- रुपये की राशि के लिए 19 अप्रैल, 2024 के प्रारंभिक अनुमान में बताए गए सभी 691 न्यायालयों के संबंध में वित्तीय मंजूरी देने के संबंध में मामले को एक साथ आगे बढ़ाएं और पूरी परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर लागू करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रायोगिक न्यायालयों सहित सभी 691 न्यायालयों के लिए एक व्यापक निविदा आमंत्रित की जाएगी।"

जीएनसीटीडी के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में शामिल कुल बजट 100 करोड़ रुपये से अधिक है। अदालत ने कहा कि सरकार को सभी 691 अदालतों में परियोजना के साथ तेजी से आगे बढ़ना है।

वकील ने यह भी आग्रह किया था कि 18 जुलाई के आदेश में 'वित्तीय मंजूरी' शब्द को प्रशासनिक मंजूरी से बदला जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि शब्दों को "प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी और अन्य सभी आवश्यक अनुमोदन" के रूप में पढ़ा जाए।

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