CA फर्मों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र को बढ़ाने की जरूरत, 2022 संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करके ICAI को मजबूत किया जाना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2024-07-05 06:46 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) की फर्मों के खिलाफ अनुशासनात्मक तंत्र को बढ़ाने और मजबूत करने के साथ-साथ ऐसी फर्मों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की जरूरत है।

जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) अधिनियम 2022 द्वारा पारित संशोधनों को शीघ्रता से अधिसूचित करके भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) को मजबूत करने की तत्काल जरूरत है।

हालांकि अधिनियम पारित हो चुका है लेकिन इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया। संशोधनों के अनुसार, CA फर्मों के खिलाफ भी कदाचार के लिए कार्यवाही की जा सकती है। संशोधन द्वारा फर्मों द्वारा कदाचार की जांच के लिए कई अन्य प्रावधान भी शामिल किए गए।

विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जहां किसी घटना या सदस्य के कृत्य के संबंध में कोई शिकायत या आरोप है, वहां फर्म उस व्यक्ति को नामित कर सकती है, जिस पर कदाचार का आरोप है।

इसने कहा कि जब आरोप अन्य अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ फर्मों द्वारा दशकों से चली आ रही व्यवस्थाओं और कई समझौतों के संबंध में हों तो स्थिति वैसी नहीं होगी।

न्यायालय ने कहा,

“ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 'सदस्य उत्तरदायी' के रूप में शिकायत का उत्तर देने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में दोषी पाए जाने पर पूरी फर्म को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए ऐसा न करने पर अधिनियम बेकार हो जाएगा।”

इसने कहा कि यदि ICAI की अनुशासन समिति की राय है कि कोई सदस्य गलत तरीके से आरोपों की जिम्मेदारी ले रहा है, जो व्यापक हैं तो ICAI पूरी फर्म को जिम्मेदार ठहराने के लिए पूरी तरह से सशक्त है।

अदालत ने कहा,

"जाहिर है कि अगर ICAI को लगता है कि फर्म के खिलाफ आरोपों के संबंध में एक सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तो वह पूरी फर्म के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पूरी तरह से सशक्त है।"

आगे कहा गया,

"अदालत ने नियमों के नियम 8 की व्याख्या की और माना कि जब डीसी की राय है कि किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, तो आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए अनुशासन समिति पूरी फर्म के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है।"

जस्टिस सिंह ने कहा कि CA वित्तीय प्रणाली के द्वारपाल की तरह हैं, जो उचित ऑडिट करके और अपने ग्राहकों की निरंतर निगरानी करके लेखांकन में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोक सकते हैं।

यह देखते हुए कि कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी तरह की चूक या ढिलाई से बड़े पैमाने पर नुकसान और वित्तीय धोखाधड़ी हो सकती है, अदालत ने कहा,

"यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उचित तंत्र कि कोई कदाचार न हो पेशे की मजबूती और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि फर्मों को दशकों से चल रहे कथित कदाचार के संबंध में केवल एक ही व्यक्ति को दोषी ठहराने की अनुमति दी जाती है तो अधिनियम और नियमों का पूरा उद्देश्य पूरी तरह विफल हो जाएगा।''

इसमें आगे कहा गया कि बहुराष्ट्रीय लेखा फर्मों, जिनकी भारत में उपस्थिति भी आवश्यक है के लिए ढांचा तैयार करने के लिए परामर्श करने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा कि ऐसी फर्में युवाओं के लिए अपार अवसरों के साथ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारत में लाने में भी योगदान देती हैं और वैश्विक स्तर पर भी भारतीय व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करती हैं।

अदालत ने कहा,

"इसलिए लाइसेंसिंग समझौतों ब्रांड उपयोग आदि से संबंधित प्रावधानों पर भी गौर करने की आवश्यकता है।"

जस्टिस सिंह ने ICAI के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दायर 10 याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

अदालत ने प्रत्येक याचिकाकर्ता पर दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन को भुगतान करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अधिनियम और नियमों के तहत किसी फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। उन्होंने तर्क दिया कि नियमों के नियम 8 के अनुसार एक बार उत्तरदायी या जिम्मेदार सदस्य को अधिसूचित कर दिया जाता है तो पूरी फर्म या किसी अन्य सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

अदालत ने पाया कि ICAI का निष्कर्ष इस बात से स्पष्ट है कि कदाचार हुआ था और ऐसे कई कारक है, जिनके कारण अनुशासन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि फर्मों द्वारा कदाचार किया गया।

अदालत ने कहा,

"नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 21ए और 21बी के तहत डीसी पूरी फर्म या उसके व्यक्तिगत सदस्यों के खिलाफ उचित समझे जाने पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, जिन्हें आरोपों का जवाब देने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं उनकी फर्मों सहित को ICAI द्वारा जारी नोटिसों का जवाब दाखिल करने का अवसर दिया और आदेश दिया कि उनकी उपस्थिति के लिए सुनवाई की तारीख तय की जाए।

अदालत ने कहा,

“याचिकाकर्ता और उनकी फर्म डीसी के समक्ष आठ सप्ताह के भीतर अपने लिखित बयान दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीसी याचिकाकर्ताओं और उनकी फर्मों को सुनने के बाद कानून के अनुसार फर्मों और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाएंगे।”

केस टाइटल- हरिंदरजीत सिंह बनाम अनुशासन समिति पीठ III भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान और अन्य तथा अन्य संबंधित मामले

Tags:    

Similar News