IT Rules: दिल्ली हाइकोर्ट ने टीवी टुडे की नियम 3(1)(सी) को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2024-04-05 10:59 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने मीडिया संगठन टीवी टुडे नेटवर्क द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जो इंडिया टुडे और आज तक समाचार चैनलों का मालिक है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई।

नियम 3(1)(सी) में कहा गया,

“मध्यस्थ को समय-समय पर अपने उपयोगकर्ताओं को कम से कम हर साल एक बार सूचित करना चाहिए कि नियमों और विनियमों गोपनीयता नीति या ऐसे मध्यस्थ के कंप्यूटर संसाधन तक पहुँच या उपयोग के लिए यूजर्स समझौते का पालन न करने की स्थिति में उसे अपने मध्यस्थ के कंप्यूटर संसाधन को समाप्त करने का अधिकार है। कंप्यूटर संसाधन तक उपयोगकर्ताओं की पहुँच या उपयोग के अधिकार को तत्काल समाप्त करने या गैर-अनुपालन वाली जानकारी को हटाने या दोनों जैसा भी मामला हो।

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79, कॉपीराइट एक्ट, 1957 की धारा 52 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अनुरूप बनाने के लिए संबंधित नियम को पढ़ने की मांग की गई।

टीवी टुडे अपने पत्रिका हार्पर बाजार इंडिया (bazaarindia) के लिए बनाए गए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को तीसरे पक्ष की कॉपीराइट शिकायतों के आधार पर निलंबित किए जाने से व्यथित है। टीवी टुडे के वकील ने प्रस्तुत किया कि प्लेटफॉर्म तक पहुंच को प्रतिबंधित या समाप्त करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके खाते पर 99% से अधिक सामग्री वास्तविक है और केवल 0.7% सामग्री को चिह्नित किया गया, जिसके लिए वे कॉपीराइट एक्ट की धारा 52 के तहत उचित उपयोग का दावा कर रहे हैं। प्रावधान में कहा गया कि शोध समीक्षा या समाचार रिपोर्टिंग के लिए किसी भी कार्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

वकील ने कहा,

"मैं समाचार संगठन हूं। वे यह तय करने की स्थिति में नहीं हैं कि मेरा उपयोग उचित उपयोग है या नहीं।"

हालांकि, न्यायालय ने कहा कि जब तक इंस्टाग्राम उसके समक्ष उपस्थित नहीं होता, तब तक वह कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। इसके बाद टीवी टुडे ने कहा कि वह आज तक आईटी नियमों के तहत शिकायत अपील समिति के समक्ष अपील दायर करेगा।

तदनुसार, पीठ ने आदेश दिया कि यदि ऐसी कोई अपील दायर की जाती है तो शिकायत अपील समिति यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानत दो सप्ताह के भीतर उस पर निर्णय लेगी।

अब मामले की सुनवाई 17 मई को होगी।

टीवी टुडे का मामला यह है कि नियम 4(8) के तहत गैरकानूनी या उल्लंघनकारी सामग्री को हटाने के लिए दिए गए किसी भी सुरक्षा उपाय का पालन किए बिना ही आपत्तिजनक कार्रवाई की गई है, जिसे विशेष रूप से आईटी नियमों के नियम 3(1)(बी) के तहत गैरकानूनी या उल्लंघनकारी के रूप में पहचाना गया।

अदालत ने कहा,

“यूओआई/आर-1 के लिए कीर्तिमान सिंह सीजीएससी ने नोटिस स्वीकार किया। सभी तरीकों से अप्राप्त प्रतिवादियों को नोटिस जारी करें 17 मई, 2024 को वापस करने योग्य।”

केस टाइटल- टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

Tags:    

Similar News