दिल्ली हाइकोर्ट ने इंस्टाग्राम पेज के निलंबन को लेकर बैकग्रिड यूएसए, मेटा के खिलाफ TV Today के मुकदमे में समन जारी किया

Update: 2024-05-22 11:48 GMT

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को मीडिया संगठन TV Today Network द्वारा वैश्विक सेलिब्रिटी समाचार एजेंसी बैकग्रिड यूएसए और मेटा प्लेटफॉर्म के खिलाफ कॉपीराइट स्ट्राइक के कारण अपनी पत्रिका हार्पर बाजार इंडिया (bazaarindia) के इंस्टाग्राम पेज को निलंबित करने के मामले में समन जारी किया।

जस्टिस अनीश दयाल ने USA स्थित कंपनी और मेटा प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया और इंस्टाग्राम हैंडल को बहाल करने की मांग करने वाली TV Today द्वारा दायर एक आवेदन पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी।

यह मुद्दा इंस्टाग्राम अकाउंट पर TV Today द्वारा प्रकाशित कुछ पोस्ट के संबंध में उठा, जो फैशन आउटफिट में अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की तस्वीरें थीं। बैकग्रिड यूएसए द्वारा तस्वीरों पर तीन कॉपीराइट स्ट्राइक किए जाने के बाद मेटा ने 15 मार्च को इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद कर दिया। TV Today ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत विचाराधीन तस्वीरों के उचित उपयोग का दावा किया।

TV Today को मेटा प्लेटफॉर्म द्वारा बैकग्रिड यूएसए के साथ सौदे पर बातचीत करने की सलाह दी गई थी।

TV Today की ओर से पेश हुए वकील ऋषिकेश बरुआ ने प्रस्तुत किया कि मीडिया संगठन द्वारा USA स्थित कंपनी के साथ संवाद करने और बातचीत का प्रयास करने के लिए कदम उठाए गए थे लेकिन बैकग्रिड यूएसए ने इससे इनकार कर दिया।

पिछले महीने एक खंडपीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में TV Today को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने मीडिया संगठन को मेटा प्लेटफॉर्म के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क करने के लिए कहा था।

हालांकि, TV Today की याचिका 27 मार्च 17 अप्रैल और 30 अप्रैल को खारिज कर दी गई। शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील भी खारिज कर दी गई थी।

बरुआ ने कहा कि अपील प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और उन्होंने इस आधार पर तत्काल राहत का दावा किया कि कथित रूप से उल्लंघनकारी सामग्री वाले तीन पोस्ट को हटाने और कॉपीराइट स्वामी से संवाद करने के लिए कदम उठाने के बाद, कोई कारण नहीं था कि पूरा इंस्टाग्राम हैंडल हटा दिया जाए।

जस्टिस दयाल ने मेटा के वकील, एडवोकेट तेजस करिया से अंतरिम राहत के पहलू पर विचार करने को कहा, यह कहते हुए कि इंस्टाग्राम हैंडल किसी भी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

करिया ने अदालत को बताया कि मेटा को आईटी नियमों के तहत इंस्टाग्राम अकाउंट को समाप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि टीवी टुडे ऐसे अधिकार से अवगत है यही वजह है कि मीडिया संगठन ने संबंधित नियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष याचिका दायर की।

करिया ने कहा,

"वह जानता है, वह अपनी किस्मत आजमा रहा है और वह वही राहत मांग रहा है जो उसे खंडपीठ से नहीं मिल सकी।"

अब मामले की सुनवाई 09 जुलाई को होगी।

केस टाइटल- टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड और अन्य बनाम बैकग्रिड यूएसए इंक और अन्य।

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