दिल्ली हाईकोर्ट ने 'अनदेखी' सीरीज की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया

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Update: 2025-03-27 11:31 GMT
दिल्ली हाईकोर्ट ने अनदेखी सीरीज की अवैध स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों पर स्थायी प्रतिबंध लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने Applause Entertainment Private Limited के पक्ष में एक डायनेमिक इंजंक्शन जारी किया है और कई अवैध वेबसाइटों को "अनदेखी (Undekhi)" सीरीज को गैरकानूनी रूप से स्ट्रीमिंग और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से रोक दिया है। यह सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म 'SonyLIV' पर प्रीमियर हुई थी।

जस्टिस अमित बंसल ने पाया कि प्रतिवादी वेबसाइटें Applause Entertainment से कोई वैध लाइसेंस या प्राधिकरण प्राप्त किए बिना ही सीरीज को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा रही थीं।

कोर्ट ने कहा, "उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी वेबसाइटें 'रोग' वेबसाइटें हैं, जो जानबूझकर और सक्रिय रूप से वादी के शो/सीरीज को अपनी वेबसाइटों पर अपलोड कर रही हैं, ताकि कॉपीराइट-संरक्षित सामग्री का अनुचित लाभ उठाया जा सके।" 

अदालत ने आगे बताया कि पहले से अवरुद्ध की गई वेबसाइटें दोबारा उभरकर नए डोमेन नामों के साथ पंजीकृत हो गईं, जो पुरानी वेबसाइटों के ही मिरर या अल्फ़ान्यूमेरिक संस्करण थे, ताकि कॉपीराइट उल्लंघन को जारी रखा जा सके।

कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों की गतिविधियों ने वादी को अपूरणीय क्षति पहुँचाई है, क्योंकि ये अवैध वेबसाइटें न केवल वादी के शो/सीरीज के कॉपीराइट का उल्लंघन कर रही हैं, बल्कि वादी के विशेष अधिकारों के मूल्य को भी कम कर रही हैं और उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा छीन रही हैं," 

यह मुकदमा Applause Entertainment के "Undekhi" सीरीज के तीसरे सीजन के अधिकारों से संबंधित था, जो पिछले साल मई में रिलीज़ हुआ था।

जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे का फैसला Applause Entertainment के पक्ष में और अवैध वेबसाइटों के खिलाफ सुनाया। अदालत ने Applause Entertainment को अनुमति दी कि वे Order I Rule 10 CPC के तहत एक उपयुक्त आवेदन दायर कर उन मिरर वेबसाइटों को भी शामिल कर सकते हैं, जो प्रतिवादी वेबसाइटों तक पहुंच प्रदान कर रही हैं।

इसके अलावा, अदालत ने दूरसंचार विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को निर्देश दिया कि वे विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को एक अधिसूचना जारी कर प्रतिवादी वेबसाइटों की पहुंच को ब्लॉक करने के लिए कहें।


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