दिल्ली हाईकोर्ट ने Netflix पर 'त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

Update: 2024-07-25 05:39 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर “त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर” शो की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया।

16 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस नवीन चावला ने शो का ट्रेलर देखा और पाया कि इसमें किसी भी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे का उल्लेख नहीं किया गया।

अदालत ने कहा,

“यह ऐसी सीरीज है, जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है।”

जस्टिस चावला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 10 जुलाई को सीरीज के ट्रेलर की रिलीज के खिलाफ दायर मुकदमे पर विचार कर रहे थे। शो की स्ट्रीमिंग 18 जुलाई से शुरू हुई थी।

उनका कहना है कि ट्रेलर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पेशे को बेहद अश्लील और अपमानजनक तरीके से दिखाया गया। उन्होंने आगे कहा कि ICAI को ट्रेलर की कथित निंदनीय सामग्री पर आपत्ति जताते हुए ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसमें "पेशे के लिए अनुचित संकेत" शामिल हैं।

Netflix की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वेब सीरीज पूरी तरह से काल्पनिक है और शो की शुरुआत में डिस्क्लेमर है, जिसमें कहा गया है कि सीरीज में किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति का कोई संदर्भ नहीं है।

उन्होंने कहा कि Netflix के अधिकारों और दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना OTT प्लेटफॉर्म एक डिस्क्लेमर जोड़ेगा कि शो में किसी भी पेशे का संदर्भ नहीं दिया गया।

अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन में नोटिस जारी करते हुए अदालत ने कहा कि ट्रेलर का न तो इरादा था और न ही इसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे या ICAI द्वारा आयोजित परीक्षा में टॉपर्स या रैंक धारकों के लिए अपमानजनक माना जा सकता है।

अदालत ने कहा,

"व्यावसायिक भाषण के रूप में भी कलात्मक अभिव्यक्ति को अतिसंवेदनशील दृष्टिकोण के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है।"

इसमें आगे कहा गया,

"इसलिए मुझे इस स्तर पर वादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं दिखता है।"

केस टाइटल: द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और अन्य बनाम नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी और अन्य।

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