महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने के AAP के चुनावी वादे के खिलाफ चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा हाल ही में किए गए चुनावी वादे के खिलाफ एक याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए, जिसमें मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया गया।
जस्टिस ज्योति सिंह ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से पूछा कि यह याचिका चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार्य है।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की,
"यह चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार्य है? जाकर जनहित याचिका दायर करें।"
न्यायालय ने कुमार से याचिका की स्वीकार्यता पर दलीलें देने को कहा और मामले को कल यानी शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
कुमार ने 03 जनवरी को भारत के चुनाव आयोग (ECI) में दिल्ली सरकार की उस घोषणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का मतदाता पहचान पत्र रखने वाली प्रत्येक महिला को 2100 रुपये मासिक वजीफा देने का वादा किया गया। उनका कहना है कि शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी शिकायत का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश देने की मांग की। इसके अलावा चुनाव आयोग को आप कार्यकर्ताओं द्वारा महिला सम्मान योजना के संबंध में आगे से फॉर्म भरने पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की।
केस टाइटल: विजय कुमार बनाम चुनाव आयोग