दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव 24 मई तक स्थगित कर दिए। चुनाव 09 मई को होने थे। यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सी हरि शंकर की पूर्ण पीठ ने पारित किया।
शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति के अध्यक्ष जस्टिस तलवंत सिंह (सेवानिवृत्त) ने कल रजिस्ट्रार जनरल को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें चुनाव कराने में आ रही कुछ कठिनाइयों को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ईवीएम की उपलब्धता के साथ-साथ चुनाव कराने के खर्च को लेकर भी कुछ मुद्दे थे।
अपनी रिपोर्ट में अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ईवीएम 09 मई को साकेत बार एसोसिएशन को मांगे जा रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय 24 मई को इसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार था।
अध्यक्ष ने इस प्रकार सिफारिश की कि पेपर बैलेट के माध्यम से चुनाव कराना बेहद जटिल और महंगा होगा, इसलिए इसे ईवीएम के माध्यम से ही कराया जाना चाहिए।
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव कराने का कुल खर्च लगभग 20-25 लाख रुपये होगा और इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने वाले 34 उम्मीदवारों से चुनाव समिति के बैंक खाते में प्रत्येक से 65,000 रुपये का योगदान करने का अनुरोध किया था।
रिपोर्ट का अवलोकन करने और पक्षों की सुनवाई करने के बाद, न्यायालय ने अध्यक्ष की सिफारिश को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि चुनाव 24 मई तक स्थगित कर दिए जाएं।
न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि चुनाव के लिए खर्च चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा किया जाएगा, जिसमें कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी शामिल हैं।
पीठ ने निर्देश दिया कि सभी उम्मीदवार 13 मई तक योगदान दें, साथ ही यह भी कहा कि जो लोग ऐसा करने में विफल रहेंगे, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पूर्ण पीठ ने कहा,
"साकेत बार एसोसिएशन चुनाव समिति मतगणना समाप्त होने के तुरंत बाद ईवीएम जारी करेगी ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय उन्हें शाहदरा बार एसोसिएशन चुनाव समिति को उपलब्ध करा सके।" पीठ ने आगे कहा कि मतदान के लिए पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे लगाने, ईवीएम की खरीद और मतगणना के संबंध में उसके पिछले निर्देश 24 मई को होने वाले चुनावों के लिए भी लागू रहेंगे।
05 मई को पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह शाहदरा बार एसोसिएशन के चुनाव में बाधा या गड़बड़ी पैदा करने वाले किसी भी वकील या गैर-वकील के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
पीठ ने आगे कहा था कि चुनाव क्षेत्र सीसीटीवी से कवर किया जाएगा और इसकी एक फीड संबंधित डीसीपी को दी जाएगी, जो जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा पीठ ने आदेश दिया था कि चुनाव समिति द्वारा चुनाव कराए जाने के बाद पुलिसकर्मी मतपेटियों की सुरक्षा करेंगे।
पीठ ने आगे निर्देश दिया था कि मतगणना के दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके एक-एक प्रतिनिधि को छोड़कर किसी को भी कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाकी सभी लोग कड़कड़डूमा कोर्ट के परिसर से बाहर रहेंगे।
कोर्ट एक याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला न्यायालयों में विभिन्न बार एसोसिएशनों के चुनाव कराने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, साकेत और शाहदरा बार एसोसिएशन को छोड़कर सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 21 मार्च को संपन्न हो गए, जिन्हें विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था।