दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक आरोप वाले कानूनी नोटिस के प्रकाशन पर 'द न्यू इंडियन', एक्स को नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया प्लेटफॉर्म द न्यू इंडियन, उसके पत्रकार और एक्स कॉरपोरेशन (पूर्व में ट्विटर) को एक कानूनी नोटिस पर आधारित समाचार लेख के प्रकाशन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें न्यायपालिका और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपमानजनक और निंदनीय आरोप हैं।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि चूंकि निजी और व्यक्तिगत दस्तावेज समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किए गए थे, जिसे एक्स पर भी पोस्ट किया गया था, इसलिए द न्यू इंडियन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों की उपस्थिति आवश्यक है।
यह लेख द न्यू इंडियन ने 23 सितंबर को "हीरो मोटोकॉर्प अब कथित अदालती हेरफेर को लेकर जांच के घेरे में" शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। लेख अतुल कृष्ण ने लिखा था।
जस्टिस सिंह ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा मेसर्स ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जारी "बिना तारीख वाले कानूनी नोटिस" को रिकॉर्ड में लाने की मांग करने वाले आवेदन के बाद यह आदेश पारित किया।
दावा किया गया कि कानूनी नोटिस में किसी अधिवक्ता का नाम या उसका नामांकन नंबर या मुहर नहीं थी। हीरो मोटोकॉर्प ने आरोप लगाया कि कानूनी नोटिस में हाईकोर्ट के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण आरोप थे, जिसने इसकी रजिस्ट्री के साथ-साथ एक खंडपीठ और पूर्ववर्ती पीठ पर भी आक्षेप लगाया।
यह प्रस्तुत किया गया कि इससे पूरे संस्थान की गरिमा कम हुई, जिससे अंततः न्यायिक प्रणाली प्रभावित हुई।
हीरो मोटोकॉर्प ने यह भी कहा कि मुकदमे के पक्षकारों के बीच आदान-प्रदान किए गए नोटिस निजी दस्तावेज हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रकाशित करना या सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशन के लिए भेजना न्यायपालिका को बदनाम करने और दिल्ली हाईकोर्ट की गरिमा को कम करने की दिशा में एक कार्य है।
आवेदन में नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने कहा,
"उपर्युक्त नोटिस की विषय-वस्तु, साथ ही 23 सितंबर, 2024 के समाचार लेख की विषय-वस्तु और 'X' पर की गई पोस्ट का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि प्रथम दृष्टया इसमें दुर्भावनापूर्ण और अवमाननापूर्ण आरोप शामिल हैं, जो न केवल बदनाम करने, न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, बल्कि झूठे दावे भी करते हैं, पूरे संस्थान और हाईकोर्ट की रजिस्ट्री पर आक्षेप लगाते हैं, और इसलिए, हाईकोर्ट की गरिमा और अधिकार को कम करते हैं।"
कोर्ट ने नोट किया कि कानूनी नोटिस की विषय-वस्तु ने रजिस्ट्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि मामले में याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर रणनीति और गलत बयानी के जरिए रजिस्ट्री में हेरफेर किया है।
अदालत ने कहा, "यह अदालत प्रतिवादी संख्या 2 (ब्रेन्स लॉजिस्टिक्स) के आचरण से हैरान है, जिसके तहत उसने आरोप लगाया है कि अदालत ने उक्त आदेश में अनुमान के आधार पर निर्देश पारित किए हैं और यह हाईकोर्ट और पूरे संस्थान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के समान है।"
जस्टिस सिंह ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया, बिना तारीख वाला कानूनी नोटिस, जिस पर किसी वकील का नाम, नामांकन संख्या या स्टाम्प नहीं था, भेजने का उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया था और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
कोर्ट ने आदेश दिया, "उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया इस राय पर है कि गैर-आवेदक/प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त नोटिस के संबंध में आवेदक/याचिकाकर्ता संख्या 2 के तर्कों और उक्त नोटिस में दी गई सामग्री के संबंध में औचित्य को हलफनामे पर तत्काल आवेदन पर जवाब दाखिल करके रिकॉर्ड पर लाना चाहिए। उक्त जवाब को देखने के बाद, यह न्यायालय इस बात पर विचार करेगा कि गैर-आवेदक/प्रतिवादी संख्या 2 का आचरण आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने का वारंट करता है या नहीं।"
न्यायालय ने आगे कहा कि विचाराधीन समाचार लेख के प्रकाशक ने द न्यू इंडियन प्लेटफॉर्म और एक्स पर कानूनी नोटिस प्रकाशित किया था, जिसका उद्देश्य हाईकोर्ट की गरिमा को कम करना और बदनाम करना था।
अदालत ने मामले की सुनवाई 25 अक्टूबर को तय करते हुए कहा, "उक्त ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म यानी, 'द न्यू इंडियन', 'एक्स' और श्री अतुल कृष्ण को एक सप्ताह के भीतर पीएफ दाखिल करने के लिए सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी करें।"
केस टाइटलः विजय श्रीवास्तव और अन्य बनाम दिल्ली राज्य और अन्य