दिल्ली हाईकोर्ट ने NCW प्रमुख पर ट्वीट को लेकर एफआईआर को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 06 नवंबर को तय की।
मोइत्रा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के तहत दर्ज की गई।
मोइत्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस आशय का आवेदन दिए जाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस नेता को एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।
उन्होंने अदालत को बताया कि याचिका में पहली प्रार्थना एफआईआर की प्रति मांगने के साथ-साथ उसे रद्द करने की है।
इसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने जयसिंह को अदालत में एफआईआर की कॉपी दी और कहा कि चूंकि प्रार्थना संतुष्ट हो गई, इसलिए याचिका निष्फल हो गई।
हालांकि, चूंकि जयसिंह ने कहा कि याचिका में एफआईआर रद्द करने की भी मांग की गई, इसलिए अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को एफआईआर की वैधता पर बहस के लिए सूचीबद्ध किया।
एफआईआर को चुनौती देने के अलावा, मोइत्रा की याचिका में शर्मा और NCW की संयुक्त सचिव ए. अशोली चालई द्वारा लोकसभा अध्यक्ष और दिल्ली पुलिस के आयुक्त को उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लिखे गए पत्रों को भी चुनौती दी गई।
दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने उक्त प्रार्थना पर आपत्ति जताई और कहा कि संबंधित प्रतिवादियों के खिलाफ यह सुनवाई योग्य नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार, मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो पर टिप्पणी की, जिसमें शर्मा 4 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ वाली जगह पर पहुंचती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में शर्मा के सिर पर छाता पकड़े सहायक कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोइत्रा ने बाद में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया।
इसके बाद NCW ने TMC नेता के पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
एक बयान में NCW ने कहा कि वह मोइत्रा के पोस्ट की कड़ी निंदा करता है और उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग करता है।
मोइत्रा का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एडवोकेट पारस नाथ सिंह और रोहिन भट्ट ने किया।
केस टाइटल: महुआ मोइत्रा बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य और अन्य।