बुजुर्ग या अशक्त होने से अपराध में सीधे तौर पर शामिल महिला को अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता: दिल्ली हाईकोर्ट

Update: 2024-10-01 10:55 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि केवल वृद्ध या अशक्त होने से महिला को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

जस्टिस अमित महाजन ने बहू से संबंधित दहेज हत्या के मामले में सास को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा, "इस मामले में, जहां आवेदक पर मृतका की दहेज की लगातार मांगों और उत्पीड़न में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप है, केवल वृद्ध महिला या अशक्त होने के कारण उसे अग्रिम जमानत का अधिकार नहीं मिल जाता।"

मृतका की मां ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए (क्रूरता), 304बी (दहेज हत्या) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आरोप है कि शादी के पांच महीने बाद ही आरोपी मृतका को दहेज के लिए परेशान कर रहे थे और उसकी पिटाई भी कर रहे थे। मृतका की मौत की सूचना मामले में सह आरोपी ससुर ने उसकी मां को दी।

जस्टिस महाजन ने कहा कि ससुर की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह पाया गया कि मृतका की मौत उसके बेटे से शादी के तीन साल के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी।

अदालत ने कहा, "यह तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113बी के तहत वैधानिक अनुमान को जन्म देता है। इसके अलावा, आवेदक पर विशेष रूप से मृतका को शादी के तुरंत बाद कथित तौर पर दहेज की मांग के लिए परेशान करने का आरोप लगाया गया है, जिसके कारण अंततः उसकी दुखद मौत हो गई।"

महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर यह नहीं माना जा सकता कि जांच आरोपी व्यक्तियों को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के इरादे से की जा रही थी।

कोर्ट ने कहा, “जबकि सीआरपीसी की धारा 437 के प्रावधान का लाभ, जो बीमार या अशक्त महिला को जमानत देने में नरमी की अनुमति देता है, कुछ परिस्थितियों में मान्यता प्राप्त है, यह लाभ गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के स्तर पर नहीं दिया जा सकता। आवेदक पर अपने पति/सह-आरोपी के समान भूमिका निभाने का आरोप है, जिसकी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई है,”।

केस टाइटल: सुषमा बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली

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