आदिलाबाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड और कंसल्टिंग रूम्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को ₹1.51 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है।
मामला उस उपभोक्ता से जुड़ा था जिसने फ्लिपकार्ट से “Qubo Q600” एयर प्यूरीफायर ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान उसे “Qubo Q500” मॉडल भेज दिया गया।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने यह उत्पाद एलर्जी और धूल से संवेदनशीलता के कारण दिवाली के प्रदूषण के समय खरीदा था।
आयोग ने पाया कि डिलीवरी के समय ही गलत मॉडल की जानकारी देने के बावजूद शिकायत का सही समाधान नहीं किया गया।
उपभोक्ता ने आरोप लगाया कि बाद में उत्पाद की ऑनलाइन लिस्टिंग भी बदल दी गई और पहले स्वीकृत रिप्लेसमेंट अनुरोध को “आउट ऑफ स्टॉक” बताकर रद्द कर दिया गया।
आयोग ने कहा कि फ्लिपकार्ट और संबंधित कंपनी ने शिकायत के निवारण में आवश्यक सावधानी नहीं बरती, जिससे उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा हुई।
आयोग ने दोनों कंपनियों को ₹8,398 की राशि 12% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने, ₹1,51,000 मुआवजा और ₹7,000 मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया। आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करने को कहा गया है।