कोर्स एक्सेस न देने पर Physics Wallah को फटकार, रिफंड और मुआवजे का आदेश

Update: 2026-04-15 16:39 GMT

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, बारामुला/बांदीपोरा ने Physics Wallah Private Limited और उसके स्थानीय समन्वयक को ₹35,000 फीस वापस करने, ₹50,000 मुआवजा और ₹10,000 वाद खर्च देने का आदेश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता इरशाद राशिद डंड ने अपने बेटे का NEET 2027 के “Pathshala 11th NEET Batch Code ANTIMA” कोर्स में सोपोर सेंटर के माध्यम से दाखिला कराया था। इसके लिए उन्होंने 14 अप्रैल 2025 को ₹5,000 और 25 अप्रैल 2025 को ₹30,000, कुल ₹35,000 फीस जमा की।

आरोप है कि पूरी फीस देने के बावजूद छात्र को कोर्स में शामिल होने के लिए आवश्यक एक्सेस नहीं दिया गया। शिकायतकर्ता ने स्थानीय समन्वयक से कई बार संपर्क किया और लिखित रूप से कोर्स एक्सेस या रिफंड की मांग की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और केवल आश्वासन दिए गए।

इसके अलावा, शिकायत में यह भी कहा गया कि रसीद पर गलत पता दर्ज किया गया था और बाद में SMS/WhatsApp के जरिए छात्र की गैर-हाजिरी बताकर अतिरिक्त फीस की मांग की गई।

आयोग की टिप्पणी

आयोग ने पाया कि विपक्षी पक्ष ने फीस लेने के बावजूद सेवाएं प्रदान नहीं कीं और न ही सुनवाई में उपस्थित होकर कोई जवाब दिया। ऐसे में मामला एकतरफा (ex parte) चला।

आयोग ने कहा कि सेवा दिए बिना फीस रखना 'सेवा में कमी' और 'अनुचित व्यापार व्यवहार' है।

आदेश

आयोग ने शिकायत स्वीकार करते हुए निर्देश दिया:

₹35,000 फीस वापस की जाए

₹50,000 शैक्षणिक नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाए

₹10,000 वाद खर्च दिया जाए

आदेश में कहा गया है कि राशि चार सप्ताह के भीतर अदा की जाए, अन्यथा 10% वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

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