आईपीसी की धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि के लिए फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी के साथ अपहरण का सबूत जरूरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Update: 2024-07-02 11:13 GMT

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर देता कि अपहरण के साथ फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी भी थी, तब तक आईपीसी की धारा 364ए के तहत कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की पीठ ने 2022 में आईपीसी की धारा 364ए, 343 और 323/34 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को बरी करते हुए यह टिप्पणी की।

मामले में गवाहों के बयानों और पूरे मामले के रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हुए, न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई आरोप नहीं था कि अपीलकर्ता योगेश साहू ने एक सह-आरोपी के साथ मिलकर फिरौती की मांग की थी।

न्यायालय ने इस बात के भी साक्ष्य पर विचार किया कि शिकायतकर्ता को केवल इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसने अपीलकर्ता योगेश साहू के ट्रक को खान को बेचने में मदद की थी, जिसने बकाया पूरी राशि का भुगतान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता योगेश साहू और सह-आरोपी नंदू ने खान से शेष राशि वसूलने के लिए ही शिकायतकर्ता को हिरासत में लिया।

अदालत ने कहा, "...यह फिरौती का मामला नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने उसे उसके पति को छोड़ने के बदले में फिरौती देने के लिए नहीं बुलाया है और यह संभव है कि उसके पति और अपीलकर्ताओं ने गाजी खान से ट्रक की शेष राशि प्राप्त करने की योजना बनाई हो।"

इसे देखते हुए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 364ए के तहत अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

इसके अलावा, अदालत ने मामले के तथ्यों की जांच की ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 343 (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराना उचित था।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से बंधक बनाने का कोई सबूत नहीं था, क्योंकि यह स्वीकार किया गया कि शिकायतकर्ता अपीलकर्ताओं के साथ कई भीड़-भाड़ वाली जगहों पर गया, लेकिन उसने न तो विरोध किया और न ही किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश की।

इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि शिकायतकर्ता को लगी सभी चोटें सामान्य थीं और वाहन पर फिसलने या गिरने से हो सकती थीं। इसे देखते हुए, यह निर्धारित करते हुए कि स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का कोई तत्व नहीं था, न्यायालय ने राय दी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराना पूरी तरह से अनुचित था।

उपरोक्त कारणों से, आईपीसी की धारा 364ए, 343 और 323/34 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया गया और उनकी अपील को स्वीकार कर लिया गया।

केस टाइटलः योगेश साहू और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य

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