यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने अवंथा समूह के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका खारिज की

Update: 2022-03-02 07:45 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में अवंथा ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस महीने की शुरुआत में उक्त याचिका को सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया। कोर्ट ने मामले में थापर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सुना। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अमित महाजन ने जमानत याचिका का विरोध किया।

थापर को पिछले साल अगस्त में यस बैंक से लोन के रूप में मिले धन के हेराफेरी के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

गौतम थापर, मैसर्स के खिलाफ एक ईसीआईआर दर्ज किया गया। अवंथा रियल्टी लिमिटेड, मेसर्स. ऑयस्टर बिल्डवेल प्रा. लिमिटेड और अन्य ने 2017 से 2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक धन की हेराफेरी का आरोप लगाया। इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

प्रवर्तन निदेशालय ने तीन अगस्त को आरोपी व्यक्तियों के कार्यालयों और आवासों पर छापा मारा और उसके बाद थापर को गिरफ्तार किया।

एक स्थानीय अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में थापर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

हाईकोर्ट ने पहले थापर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। थापर ने ईसीआईआर की प्रति गिरफ्तारी के आधार और गिरफ्तारी से पहले तैयार की गई चेकलिस्ट की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है।

केस शीर्षक: गौतम थापर बनाम प्रवर्तन निदेशालय

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 158

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