'जहां आम आदमी रहते हैं बीबीएमपी वहां की सड़कों के गड्ढे क्यों नहीं देखता?': कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में खराब सड़कों पर चिंता व्यक्त की

Update: 2021-10-07 09:54 GMT

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को बेंगलुरु में खराब सड़कों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गड्ढों को भरते समय गुणवत्ता को बनाए रखा जाए क्योंकि यह देखा गया है कि गड्ढों के भरने के दो- तीन महीने के भीतर उसी स्थान पर वापस गड्ढा हो जाता है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की खंडपीठ ने कहा,

"बीबीएमपी यह भी सुनिश्चित करेगा कि गड्ढों को भरते समय गुणवत्ता बनी रहे क्योंकि यह देखा गया है कि जो गड्ढे भर गए हैं, वे दो-तीन महीने बाद फिर से एक गड्ढा बन जाते हैं। "

बीबीएमपी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि हमने गड्ढों को भरने के लिए एक ही एजेंसी के साथ एक समझौता किया है। हर दिन हम पूरे शहर में गड्ढों को भरने में भाग ले रहे हैं। हालांकि, भारी बारिश के कारण गड्ढों को ठीक से नहीं भर पाए। जहां भी आवश्यक है, हम यह कर रहे हैं। हम सभी तस्वीरों के साथ एक स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करेंगे।

पीठ ने कहा,

"समस्या यह है कि निगम जिस लेंस का उपयोग कर रहा है वह बहुत पारदर्शी नहीं है। उस लेंस के माध्यम से, आपको केवल कुमारा कृपा रोड पर गड्ढे दिखाई देते हैं, जो सड़क 7 मंत्रियों के बंगले के सामने जा रही है, वह सड़क जो उच्च न्यायालय जा रहा है। लेकिन उस लेंस में अन्य इलाकों के गड्ढे नहीं दिखते, जहां आम आदमी रहता है।"

आगे कहा,

"कृपया इस पर ध्यान दें, सभी गड्ढों को भरें।"

पीठ ने यह टिप्पणी विजयन मेनन द्वारा वर्ष 2015 में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें शहर में सड़कों की खराब स्थिति की समस्या पर प्रकाश डाला गया है।

इससे पहले, कर्नाटक विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे कई हितधारकों की मदद से तैयार किया गया था। यह अभ्यास कोर्ट के 17 दिसंबर, 2020 के आदेश के अनुसार किया गया था। नागरिकों को जवाब देने में सक्षम बनाने के लिए, प्राधिकरण द्वारा एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया गया था। हितधारकों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं, लगभग 5435 गड्ढों और नागरिकों से फुटपाथ के मुद्दे प्राप्त हुए, जिन्हें समेटा गया है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा,

"बीबीएमपी के वकील ने स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है और उन्होंने इस अदालत को आश्वासन दिया है कि बीबीएमपी यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि गड्ढों को जल्द से जल्द भर दिया जाए। स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। वह गड्ढों को भरने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया से संबंधित सभी दस्तावेज भी दाखिल करेंगे।"

मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी।

केस का शीर्षक: विजयन मेनन बनाम सचिव शहरी विकास विभाग

केस नंबर: WP 42927/2015

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