क्या मोटर दुर्घटना के दावों के लिए मुआवजे पर ब्याज कर योग्य है और क्या बीमा कंपनी को स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता है? राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी बेंच को संदर्भित किया

Update: 2022-02-21 16:42 GMT

यह सवाल कि क्या मोटर दुर्घटना दावे के मुआवजे पर ब्याज कर योग्य है और परिणामस्वरूप, क्या बीमा कंपनी को दावेदारों को इस तरह का भुगतान करते समय स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता होती है, राजस्‍थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ी पीठ को भेजा दिया है।

चीफ जस्टिस अकील कुरैशी और जस्टिस उमा शंकर व्यास ने कहा, "परिस्थितियों के तहत निम्नलिखित प्रश्न को बड़ी पीठ को संदर्भ किया जा सकता है- 'क्या मोटर दुर्घटना दावा मुआवजे पर देय ब्याज कर योग्य है और परिणामस्वरूप बीमा कंपनी को दावेदारों को ऐसा भुगतान करते समय स्रोत पर कर काटने की आवश्यकता है?"

अदालत ने कहा, 

"इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए कि यह मुद्दा बड़ी संख्या में मोटर दुर्घटना दावों के मामलों में बार-बार पैदा होता है, यह वांछनीय है कि इस प्रश्न पर बड़ी बेंच द्वारा एक आधिकारिक घोषणा की जाए।"

दरअसल्, याचिका मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावेदारों ने दायर की थी, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा ब्याज सहित मुआवजा देने के लिए उनकी दावा याचिका की अनुमति दी गई थी। इस तरह के मुआवजे के भुगतान के समय, बीमा कंपनी ने ब्याज घटक पर स्रोत पर कर की कटौती की थी।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ब्याज कर योग्य नहीं है और बीमा कंपनी को उस पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं करनी चाहिए थी। अदालत ने देखा कि शारदा पारीक और अन्य बनाम सहायक आयुक्त, आयकर और अन्य, (2019) 416 आईटीआर 441 (राजस्थान) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने इस मुद्दे का निस्तारण किया है।

उक्त मामले में इस मुद्दे पर एकमात्र चर्चा इस प्रकार है:

"9. धारा 2(28ए) को पढ़ने पर, यह बहुत स्पष्ट है कि मूल रूप से दावेदार द्वारा प्राप्त मुआवजा आय नहीं थी, लेकिन एक बार जब राशि प्राप्त हो गई, यह पूंजी बन गई है और पूंजी पर ब्याज कर योग्य है। उसमें मामले को देखते हुए, इस मुद्दे का उत्तर विभाग के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ दिया जाना आवश्यक है।

10. श्री कासलीवाल का तर्क है कि मुआवजे के ब्याज की राजस्व आय भी मुआवजा है, हमारे विचार में, तर्क गलत है क्योंकि वे केवल मुआवजे के लिए लाभ के हकदार हैं, शेष ब्याज की राशि मुआवजे की विलंब‌ित राशि है, इसलिए, ब्याज आय की गणना आवेदन की तारीख से की जानी है जिसे प्राथमिकता दी गई थी और वे सभी अदालतों द्वारा निर्देशित आवेदन की तारीख से ब्याज के हकदार हैं, लेकिन हर साल कर योग्य आय के अधीन हैं।"

अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच अलग-अलग विचार हैं।

विशेष रूप से, अदालत ने देखा कि श्री रूपेश रश्मीकांत शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में 08.08.2019 को बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोटर दुर्घटना के दावों के मामलों के लिए दिए गए मुआवजे पर पुरस्कार की तारीख तक ब्याज कर योग्य नहीं है।

इसके अलावा, अदालत ने बताया कि चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एम अशोक कुमार और अन्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने उक्त मुद्दे को बड़ी पीठ को सौंप दिया था।

पूरे देश के मामले को देखने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि विभिन्न हाईकोर्टों द्वारा व्यक्त किए गए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं और कोई भी एक समान या कानून का सुसंगत अनुप्रयोग नहीं है। यह भी उसके संज्ञान में लाया गया था कि जब 2014 में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था, तो इस मुद्दे पर फैसला नहीं किया गया था, लेकिन चुनौती को खारिज कर दिया गया था, इस आधार पर कि इसमें शामिल स्टैक्स बहुत कम थे।

अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न अदालतों के कई वैधानिक प्रावधानों और फैसलों को उसके संज्ञान में नहीं लाया गया।

केस शीर्षक: सत्य नारायण और अन्य। बनाम एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।

सिटेशन: 2022 लाइव लॉ (राज) 70

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