वाराणसी जिला न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण को रोकने की मांग वाला आवेदन खारिज किया
वाराणसी जिला अदालत ने गुरुवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है और इस आवेदन में मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चल रहे सर्वेक्षण को रोकने की मांग की गई थी।
यह आदेश जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेशा ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया, जिसमें कमेटी ने दलील दी थी कि प्रतिवादी संख्या 2 और 5 ने एएसआई सर्वेक्षण में होने वाले खर्च जमा नहीं किया है।
मस्जिद समिति द्वारा यह तर्क दिया गया कि जैसा कि सामान्य नियम सिविल के नियम 70 में प्रदान किया गया है, आयोग की कार्यवाही शुरू होने से पहले खर्च अदालत में अग्रिम रूप से जमा करना आवश्यक है, हालांकि प्रतिवादी 2 से 5 तक ने श्रृंगार गौरी पूजन वाद 2022 (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित) में ऐसा नहीं किया गया।
अंजुमन कमेटी की याचिका में आगे कहा गया कि आज तक अदालत ने सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को कोई रिट जारी नहीं की है, न ही एएसआई द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण के संबंध में प्रतिवादी को कोई लिखित या मौखिक जानकारी दी गई है, न ही कोई समय निश्चित कर दिया गया।
आवेदन में आगे कहा गया कि ऐसी स्थिति में एएसआई द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य कानून में निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत किया जा रहा है, जो अवैध है और इसे तत्काल प्रभाव से रोकने की जरूरत है।
आवेदन को खारिज करते हुए जिला न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षण लागत के संबंध में मुद्दा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष उठाया गया था, हालांकि इसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और उक्त आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था।
न्यायालय ने मस्जिद कमेटी की दलील खारिज करते हुए कहा,
“ इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 (एएसआई सर्वेक्षण के लिए) को माननीय हाईकोर्ट द्वारा पारित दिनांक 03.08.2023 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी में पारित आदेश में विलय कर दिया गया है और अब सर्वेक्षण की कार्यवाही को इस आधार पर रोकना उचित नहीं लगता कि एएसआई सर्वेक्षण का खर्च न्यायालय में जमा नहीं किया गया या इस न्यायालय ने सर्वेक्षण के लिए रिट जारी नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 03.08.2023 का आदेश, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.08.2023 के माध्यम से संशोधित किया है , इस न्यायालय पर बाध्यकारी है और इसमें कोई बदलाव संभव नहीं है।''
यह ध्यान दिया जा सकता है कि एएसआई वर्तमान में वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश के अनुसार वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं।