खुली अदालत में दिए आदेश के बजाए वेबसाइट पर अपलोड हुआ संशोधित आदेश, शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी

Update: 2022-09-24 07:36 GMT

Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मद्रास हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए और बाद में वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक आदेश को बाद में एक अलग आदेश के जर‌िए बदल दिया गया था। [जे मोहम्मद नज़ीर बनाम महासेमम ट्रस्ट]

हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा 9 सितंबर, 2022 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट के सुब्रमण्यम ने आरोप लगाया कि प्रारंभिक आदेश को बाद में हटा दिया गया और इसके स्थान पर एक संशोधित आदेश अपलोड किया गया। सुब्रमण्यन ने दावा किया कि इंडियन बैंक अन्नानगर, चेन्नई ट्रस्ट में 115 करोड़ रुपये जमा करने के लिए प्रतिवादी को जारी किए गए निर्देश वाले ऑपरेटिव हिस्से को हटा दिया गया था।

उन्होंने समझाया -

"दो आदेश हैं। पहला आदेश खुली अदालत में सुनाया गया और एक सितंबर को विद्वान न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इसे 5 सितंबर को वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। बाद में इसे हटा दिया गया था। अब उपलब्ध आदेश में, कुछ पैराग्राफ संशोधित किया गया है, और 115 करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश को हटा दिया गया। सात सितंबर को हमें इस दूसरे आदेश की प्रमाणित प्रति दी गई थी।"

उन्होंने प्रार्थना की, "मामला एक सार्वजनिक विश्वास से संबंधित है। हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट द्वारा मूल रूप से आदेशित यथास्थिति बहाल की जाए। अन्यथा, वे सभी राशि वापस ले लेंगे।"

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ, जिनके समक्ष वकील ने अपनी दलीलें दीं, चकित हो गए। मूल और संशोधित आदेश की प्रतियों की तुलना करने के बाद, पीठ ने आदेश दिया- "याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एक बहुत ही असामान्य स्थिति को हमारे संज्ञान में लाया गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 29 अगस्त, 2022 को सुनवाई समाप्त की। एक सितंबर को बेंच ने खुली अदालत में अपना आदेश सुनाया, जिस आदेश हाईकोर्ट ने सुनाया था और जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया था [प्रस्तुत किया गया है]

लेकिन दो दिनों के बाद, इस आदेश को बदल दिया गया और एक अलग आदेश अपलोड कर दिया गया। आदेश की एक प्रमाणित प्रति [प्रस्तुत की गई है]। हमने दोनों आदेशों का अध्ययन किया है। कुछ पैराग्राफ पूरी तरह से गायब हैं और आदेश से हटा दिए गए हैं, जो अब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मूल आदेश को वेबसाइट से हटा दिया गया था ... इससे पहले कि हम इसके गुणों में जाएं, इस मामले में और जांच की आवश्यकता है।"

आगे की जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए, बेंच ने प्रतिवादी के साथ-साथ मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार-जनरल से जवाब मांगा। रजिस्ट्रार-जनरल को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इसके अलावा, बेंच ने निर्देश दिया कि इस बीच हाईकोर्ट द्वारा पारित एक पूर्व आदेश के संदर्भ में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अंत में जस्टिस रस्तोगी ने टिप्पणी की -

"यह बहुत अजीब है।"

सीनियर एडवोकेट ने सहमति व्यक्त की -

"हां, मेरी 50 वर्षों की प्रैक्टिस में, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है।"

जस्टिस रस्तोगी ने आगे कहा-

"और हमारे 40 वर्षों में भी, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है।

उन्होंने कहा-

"ऐसा प्रतीत होता है कि वकील के कार्यालय का कोई व्यक्ति भी शामिल है। इस तरह की चीजें सहयोग के बिना नहीं हो सकती हैं।"

केस टाइटल: जे मोहम्मद नज़ीर बनाम महासेम ट्रस्ट | एसएलपी (सी) 16303/2022

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