नाबालिग के कपड़े उतारना और उसके ऊपर सोना, निजी अंग में लिंग घुसाने के लिए कहना 'यौन उत्पीड़न' है, बलात्कार नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

Update: 2023-07-07 07:59 GMT

Orissa High Court

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि 12 साल से कम उम्र की लड़की को निर्वस्त्र करना, उसके ऊपर सोना और आरोपी का नाबालिग से उसके गुप्तांग में पुरुष अंग घुसाने के लिए कहना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है।

जस्टिस संगम कुमार साहू की सिंगल जज बेंच ने कहा कि ऐसा कृत्य यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 ('पॉक्सो अधिनियम') की धारा 10 के तहत दंडनीय 'गंभीर यौन उत्पीड़न' के दायरे में आएगा।

आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ सजा के आदेश को संशोधित करते हुए, बेंच ने कहा,

“मुख्य परीक्षण में पीड़िता (पीडब्लू-1) का साक्ष्य यह है कि अपीलकर्ता ने उसे निर्वस्त्र किया और उसे पत्थर पर सुला दिया और वह उसके ऊपर सो गया और पुलिस के समक्ष बयान में उसने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपना लिंग उसके मुंह में डालने के लिए कहा और फिर अपना लिंग उसकी योनि में डालने के लिए कहा। मेरा विचार है कि अपीलकर्ता का ऐसा कोई भी कृत्य आईपीसी की धारा 375 में परिभाषित 'बलात्कार' की परिभाषा में नहीं आएगा, या 'पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट' में नहीं आएगा जैसा कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है।"

मामला

घटना के समय पीड़िता की उम्र पांच साल थी। एक दिन दोपहर में खेलने जाने के बाद वह घर नहीं लौटी। उसकी मां ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। लगभग आधी रात को उसने पीड़िता को नग्न हालत में पाया और पूछने पर पीड़िता ने बताया कि अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया है।

जिसके बाद 09.05.2015 को आईपीसी की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता का स्कूल एडमिशन-रजिस्टर, जहां पीड़िता पढ़ रही थी, जब्त कर लिया गया, जिससे पता चला कि पीड़िता की जन्मतिथि 24.03.2008 थी।

जांच पूरी होने पर, अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2)(i) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को उपरोक्त आरोपों का दोषी पाया और तदनुसार सजा सुनाई। सजा के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष यह अपील दायर की।

निष्कर्ष

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीड़िता ने पुलिस के सामने यह स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपना लिंग उसके मुंह के अंदर डालने के लिए कहा और बाद में अपना लिंग उसकी योनि में डालने के लिए कहा।

अदालत ने पीड़िता की मां के साक्ष्य पर भी जोर दिया, जिसमें कहा गया था कि रात करीब 12 बजे पीड़िता घर लौटी और पूछने पर उसने बताया कि अपीलकर्ता ने उसके कपड़े उतार दिए और उसे अपना लिंग चूसने के लिए कहा और जब वह चिल्लाई, अपीलकर्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि अपीलकर्ता अपने लिंग को उसकी योनि पर भी छू रहा था। जब वह चिल्लाई और रोई तो अपीलकर्ता ने उसे छोड़ दिया।

अदालत ने हालांकि रेखांकित किया कि मुख्य जांच में पीड़िता का बयान पूरी तरह से चुप है कि अपीलकर्ता ने किसी भी हद तक, उसकी योनि या उसके शरीर के किसी भी हिस्से में अपना लिंग प्रवेश कराया या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।

कोर्ट ने कहा कि उसका साक्ष्य इस पर भी मौन है कि अपीलकर्ता ने अपना मुंह उसकी योनि या गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाया या उसका मुंह अपने लिंग पर लगाने के लिए उसे मजबूर किया। इसलिए, यह मानना बहुत मुश्किल है कि यह आईपीसी की धारा 375 की परिभाषा के अनुसार 'बलात्कार' का अपराध है या पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के तहत परिभाषा के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा पीड़िता पर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट किया गया है।”

हालांकि, पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 (गंभीर यौन उत्पीड़न) और 10 (गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए सजा) का जिक्र करते हुए, अदालत का विचार था कि अपीलकर्ता का आचरण पीड़िता को निर्वस्त्र करना और उसे पत्थर पर सुलाना था और उसके ऊपर सोना अपीलकर्ता का यौन इरादे से किया गया कृत्य है।

“…इसलिए, यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित 'यौन उत्पीड़न' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और चूंकि पीड़िता की उम्र बारह वर्ष से कम साबित हुई है, इसलिए अभियोजन पक्ष के बारे में कहा जा सकता है कि उसने यह स्थापित कर लिया है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता पर 'गंभीर यौन हमला' किया है।'

तदनुसार, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित सजा के आदेश को संशोधित किया गया और अपीलकर्ता को बलात्कार और गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के बजाय 'गंभीर सेक्‍सुअल असॉल्ट' के लिए दोषी ठहराया गया।

उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो इस तरह के अपराध के लिए सबसे बड़ी सजा है। हालांकि, चूंकि वह 2015 से जेल में है और पहले ही पर्याप्त जेल की सजा काट चुका है, इसलिए उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया था।

केस टाइटल: दिलू जोजो बनाम ओडिशा राज्य

केस नंबर: जेसीआरएलए नंबर 109/2018

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (Ori) 74

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