'असभ्य टिप्पणी, लेकिन आईपीसी के तहत अपराध नहीं': मद्रास हाईकोर्ट ने जनरल बिपिन रावत के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर रद्द की
मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) की मदुरै बेंच ने 8 दिसंबर, 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के तुरंत बाद के उनके खिलाफ की गई फेसबुक पोस्ट को लेकर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की।
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन की एकल पीठ ने आरोपी जी. शिवराजाबूपति के कृत्य की कठोर शब्दों में निंदा की, लेकिन प्राथमिकी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह पोस्ट भारतीय दंड संहिता के तहत एक आपराधिक अपराध नहीं है।
फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि फासीवादियों के भाड़े के तानाशाह बिपिन रावत के लिए आंसू बहाना शर्म की बात है।
एक शिकायत के आधार पर साइबर अपराध पुलिस स्टेशन नागरकोइल ने पोस्ट के लेखक और पोस्ट को साझा करने वाले अन्य लोगों के खिलाफ 15 दिसंबर को आईपीसी की धारा 153, 505 (2) और 504 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
आरोपी ने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
21 जनवरी को दिए गए फैसले में, उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी में लागू किए गए प्रत्येक प्रावधान का विश्लेषण किया और पाया कि मामले में उसके खिलाफ सामग्री अनुपस्थित है।
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा,
"याचिकाकर्ता का आचरण निश्चित रूप से अधिकांश लोगों की नैतिक भावना को आहत करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए। एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा किया गया कृत्य संज्ञेय अपराध है। यदि उत्तर नकारात्मक है, तो प्राथमिकी को रद्द किया जाना चाहिए।"
आईपीसी की धारा 153 "दंगा भड़काने के इरादे से उकसाने" के अपराध से संबंधित है।
हाईकोर्ट ने नोट किया,
"याचिकाकर्ता ने केवल अपने फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पोस्ट किया था। वे निस्संदेह अपमानजनक हैं। लेकिन यह केवल पीड़ित व्यक्ति के पास निजी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा। यह संज्ञेय अपराध नहीं है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सोशल मीडिया में किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ एक असभ्य टिप्पणी करने से निश्चित रूप से आईपीसी की धारा 153 द्वारा विचार की गई स्थिति नहीं होगी।"
कोर्ट ने कहा कि "कौन? क्या? और कहां?" वह परीक्षण है जो यह निर्धारित करने के लिए नियोजित किया जाता है कि क्या शब्द आईपीसी की धारा 153 के संदर्भ में अभद्र भाषा के रूप में लागू किए जा सकते हैं या नहीं।
इसके अलावा, आईपीसी की धारा 505 "शंति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान" के अपराध से संबंधित है।
कोर्ट ने नोट किया,
"आईपीसी की धारा 504 के अपराध को आकर्षित करने के लिए आरोपी को जानबूझकर पीड़ित को सीधे गाली देना या अपमान करना चाहिए। इस मामले में, याचिकाकर्ता ने अपने फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक टेक्स्ट पोस्ट किया था। किसी के फेसबुक पेज की सामग्री मुख्य रूप से किसी के "फेस बुक फ्रेन्ड्स" के लिए है, हालांकि कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है। यहां तक कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने भी इसे संयोग से देखा होगा या किसी निकाय ने इसका ध्यान आकर्षित किया होगा। पोस्ट 08.12.2021 को किया गया था। 15.12.2021 को शिकायत दर्ज कराई गई थी। आईपीसी की धारा 504 का उद्देश्य केवल एक से एक बातचीत को कवर करना है न कि इस प्रकार का मामला"।
न्यायालय ने आईपीसी की धारा 506 (2) के साथ निपटाया, जो "वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान" से संबंधित है।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता के पोस्ट में दो ग्रुप शामिल नहीं हैं। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा, जाति या समुदाय का कोई संदर्भ नहीं है। यह माना गया है कि जब तक एक ग्रुप को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की मांग नहीं की जाती है तब तक दंडात्मक प्रावधान आकर्षित नहीं होता है।
प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि आपराधिक अपराधों के घटक अनुपस्थित हैं।
हालांकि न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने याचिकाकर्ता के आचरण की आलोचना की।
बेंच ने कहा,
"मैं चाहता हूं कि याचिकाकर्ता महाभारत के अंतिम अध्याय को पढ़े। सभी पात्र मर चुके हैं। युधिष्ठिर जाने वाले अंतिम हैं। जब उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, तो दुर्योधन को खुशी से बैठे देखकर चौंक गए। क्रोध से भरकर, उन्होंने कठोर शब्द कहे। नारद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, "ऐसा नहीं होना चाहिए, युधिष्ठिर!. स्वर्ग में रहते हुए सभी शत्रुता समाप्त हो जाती है। राजा दुर्योधन के बारे में ऐसा मत कहो। मैं याचिकाकर्ता की वैचारिक पृष्ठभूमि को नहीं जानता। मुझे लगता है कि उसे राष्ट्रीय महाकाव्यों से एलर्जी है।"
न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने निष्कर्ष में कहा कि याचिकाकर्ता दिवंगत जनरल की विरासत की आलोचना करने के हकदार है, लेकिन जनरल की मौत पर उन्होंने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है, वह तमिल संस्कृति के अनुरूप नहीं है। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है।
जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: