आरोपी का ताजा रक्त नमूना लेने का ट्रायल कोर्ट का निर्देश आगे की जांच के दायरे में नहीं आता: दिल्ली उच्च न्यायालय

Update: 2021-09-17 06:48 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी अभियुक्त के ताजा रक्त के नमूने को प्राप्त करने के ‌लिए दिया गया ट्रायल कोर्ट का निर्देश धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच या नई जांच के बराबर नहीं है।

जस्टिस मनोज कुमार ओहरी चार साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें विशेष पोक्सो अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में निर्देश दिया गया था कि आरोपी और बच्चे के नए रक्त के नमूने प्राप्त करने के लिए उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए।

अदालत ने कहा, "..कि इस मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, आक्षेपित निर्देश आगे की जांच के लिए नहीं है, बल्कि पहले की जांच में पहले से किए गए एक कदम की पुनरावृत्ति है।"

शिकायतकर्ता ने मामले में अपने नाबालिग बेटे को अपने ड्राइवर, मामले में याचिकाकर्ता, के साथ उसके पैतृक घर भेज दिया था, जिसके बाद बच्चे ने रेक्टम में दर्द की शिकायत की। शिकायतकर्ता के पूछने पर बच्चे ने बताया कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए हैं।

एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया था कि पीड़ित बच्चे के अंडरवियर से डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया था, हालांकि याचिकाकर्ता और बच्चे के रक्त के नमूनों से कोई डीएनए प्रोफाइल नहीं बनाया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप डीएनए प्रोफाइल का मिलान नहीं किया जा सका।

जिसके बाद जांच अधिकारी ने 26.10.2018 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्ता और पीड़ित के नए रक्त के नमूने प्राप्त करने की अनुमति मांगी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने अनुमति दी थी।

इस प्रकार याचिकाकर्ता का मामला था कि आक्षेपित आदेश में निहित निर्देश आगे की जांच/पुन: जांच के बराबर है, जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के बाद अनुमेय है। विनुभाई हरिभाई मालवीय और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखा गया था।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी द्वारा किसी अभियुक्त के रक्त के नमूने प्राप्त करने की अनुमति देने का अनुरोध परीक्षण के स्तर पर वर्जित नहीं है और ट्रायल कोर्ट के आक्षेपित आदेश के जर‌िए दिया गया निर्देश न तो नई जांच के बराबर है और न ही पुन: जांच...।

इस विषय पर प्रावधानों और प्रासंगिक अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा, "मामले के तथ्यों और इस मुद्दे पर कानून को संयुक्त रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित निर्देश को न तो "पुनर्जांच" कहा जा सकता है और न ही "नई जांच"। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ऐसा निर्देश नहीं है कि पहले की जांच को पूरी तरह मिटाते हुए जांच शुरू करें।"

"पहले की जांच अभी भी कायम है और ट्रायल कोर्ट को इसमें कोई गलती नहीं मिली। अन्यथा भी, ट्रायल कोर्ट के पास पुनर्जांच या नए सिरे से जांच का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं थी।"

यह देखते हुए कि मामले के तथ्य अजीबोगरीब थे, अदालत ने कहा कि न तो जांच दोषपूर्ण थी और न ही किसी भी तरह से कमी थी और यह कि एफएसएल की गलती थी कि काफी समय के बाद नमूनों की जांच की।

जिसके बाद, आक्षेपित आदेश को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने आगे बढ़ाने के लिए मामले को 20.09.2021 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा, "ट्रायल कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित रक्त के नमूने प्राप्त होने पर, एफएसएल उनकी जल्द से जल्द जांच करे और एक रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।"

शीर्षक: राम उदागर महतो बनाम राज्य

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